पलामू:विश्रामपुर थाने में अनाधिकृत रुप से घुसकर हंगामा करने वाले यूट्यूबर सहित पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल….
पलामू।झारखण्ड के पलामू जिले के विश्रामपुर थाना पुलिस ने थाना में अनाधिकृत रूप से घुसकर हंगामा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि एक आरोपी थाने से भागने में सफल हो गया है। इस मामले पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विश्रामपुर में एक कार व बाइक में टक्कर हो गई थी। मौके पर जुटी भीड़ के द्वारा पुलिस गश्ती दल को इसकी सूचना दे दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस स्थिति को देखते हुए दोनो गाड़ी को वहां से थाने ले गई। जहां दोनों चालकों से उनका ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की गई। लेकिन उस समय किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। थानाप्रभारी शशिरंजन ने बताया कि दोनो को बोला गया कि अपनी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर गाड़ी ले जाएं। जब किसी ने लाइसेंस नहीं दिखाया तब गाड़ी को चलान कर दिया गया।
बताया कि इसी बीच बाइक सवार ने अपने भाई के पास इसकी सूचना फोन पर दिया।आरोपी के भाई विनीत चौधरी अपने छह साथियों के साथ थाना पहुंचकर थानेदार से पूछताछ शुरू कर दिया। थानेदार उस वक्त पूर्व थानाप्रभारी धूमा किस्कू से मालखाना का चार्ज ले रहे थे।थाना प्रभारी ने बताया थाने पहुंचे सभी छह लोग कैमरा ऑन कर ओडी ऑफिसर के पास पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। उक्त अधिकारी ने इसकी तत्काल सूचना थाना प्रभारी शशिरंजन को दिया। उनलोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि गाड़ी कैसे थाना ले आए ? आपको यह किसने अधिकार दिया है। वर्दी उतरवाने तक कि धमकी दे रहे थे।
सभी अपने को “जी इंडिया यू ट्यूब चैनल” के पत्रकार बता कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तथाकथित पत्रकारों ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि उस स्थिति में थाना का कार्य बाधित हो गया। विवाद काफी बढ़ गया। मामला हाथापाई तक पहुंच गई। तब स्थिति को देखते हुए सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में नावाबाजार थाना क्षेत्र के कुंभी गांव निवासी विनीत चौधरी, रविन्द्र कुमार चौधरी, पड़वा निवासी रणजीत कुमार रजक, लेस्लीगंज निवासी राजदीप कुमार मेहता, लातेहार निवासी अजित उरांव का नाम शामिल है। इनमें से किसी के पास प्रेस का कोई आईडी प्रूफ नहीं था। वहीं चैनपुर निवासी मनोज कुमार वहां से किसी तरह भागने में सफल हो गया। सभी छह लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 353, 504 व 34 के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।