मुहर्रम को लेकर पुलिस-प्रशासन मुस्तैद, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश
राँची। मुहर्रम को लेकर राँची जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। त्यौहार के दौरान जिले में विधि व्यवस्था संधारण एवं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
मुहर्रम के दौरान मिथ्या/अफवाहों को लेकर किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो इसे लेकर सांप्रदायिक तत्वों, संगठनों केे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
घर पर ही मुहर्रम मनाने की अपील
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों से घर पर ही रहकर मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को अपने-अपने क्षेत्र एवं संवेदनशील इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया है।
जिला नियंत्रण कक्ष संचालन के लिए वरीय प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, रांची श्री वीरेंद्र कुमार चैबे की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ अग्निश्मन, एंबुलेंस, यातायात, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, वाहन की व्यस्था सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है।
मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई थाना/ओपी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों/मस्जिदों के पास दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगायी गयी है। चार थाना क्षेत्रों डोरंडा, लोअर बाजार, बरियातू एवं रातू थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में मोटरसाइकिल दस्ता भी तैनात किया गया है, जो रात के नौ बजे से सुबह के चार बजे तक तैनात रहेगा। विधि व्यवस्था संधारण के लिए रातू, कांके, डोरंडा, चान्हो थाना और अलबर्ट एक्का चैक में मिनी कंट्रोल रुम बनाया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और नगर क्षेत्र में सिटी एसपी रहेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी सदर एवं बुण्डू अपने-अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।