राँची:बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली।
राँची।चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखण्ड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। झारखण्ड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में आज हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्हें देश से बाहर जाना होगा तो पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। लालू प्रसाद यादव को ये जमानत दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। लालू यादव को इससे पहले चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले और देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में पहले ही जमानत मिल गई है। हालांकि चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनावई सीबीआई कोर्ट में चल रही है जो कोविड के कारण सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।
राँची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे लालू यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं। गौरतलब है कि लालू यादव का लगभग ढाई साल रिम्स रांची में इलाज हुआ लेकिन सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था जहाँ वे इलाजरत हैं।