कमलदेव गिरी हत्याकांड:हाइकोर्ट ने एसपी को दिया आदेश,आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें…धरना के दौरान मृतक की बहन और अन्य के साथ हुई थी मारपीट…..

राँची।झारखण्ड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में हुई चर्चित कमलदेव गिरी हत्याकांड के मामले की शुक्रवार को सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। इस केस में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आदेश दिया है।यहां बता दें कि हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्तों के नार्कों टेस्ट की मांग के लेकर कमलदेव के परिजनों ने धरना दिया था।धरना के दौरान ही कमलदेव की बहन और अन्य के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। जिसका आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगा था।इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

दरअसल पिछले वर्ष नवंबर महीना में चर्चित हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी।जिसके बाद उनके परिजन धरना पर बैठे थे। इस दौरान उनके परिजनों पूजा गिरी और उमानंद गिरी के साथ मारपीट हुई थी।जिसके बाद मारपीट में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। शुक्रवार को पूजा गिरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के एसपी को प्राथमिकी दर्ज करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई।पूजा गिरी की ओर से अधिवक्ता सूरज सिंह ने बहस की।

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