Jharkhand Unlock:सिनेमा हॉल खुला,इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन शुरू,अब दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी;जानें और क्या मिली छूट

राँची।झारखण्ड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है।एक एक सप्ताह तक चली स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब अगले आदेश तक बढ़ाया गया है।वहीं वीकेंड लॉक डाउन जारी रहेगा।राज्य में बुधवार की रात हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।इसके तहत आज गुरुवार से राज्य में दुकानें रात आठ बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार व रेस्टूरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य के अंदर एक से दूसरे जिलों के लिए बस सेवा शुरू हो गई। परिवहन विभाग द्वारा तय नियम के तहत यात्री बैठाये जा सकेंगे।वहीं दूसरे राज्यों के लिए बसें नहीं चलेंगी।वहीं शादी में अब 11 की जगह अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।बैंक्वेट हॉल और होटलों में गाइडलाइन के अनुरूप शादी हो सकेगी। हालांकि क्लब पहले ही तरह ही बंद रहेंगे।स्टेडियम, जिम और पार्क खुल गए हैं। बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन को भी खोलने की इजाजत दे दी गयी है हालांकि 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर सभी जगह प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहन से राज्य के अंदर कहीं भी आने-जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

दूसरे राज्य से झारखण्ड आने या झारखण्ड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास पहले की तरह ही आवश्यक होगा सभी सरकारी व निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।यह आदेश एक जुलाई आज से प्रभावी होगा।पहले की तरह मास्क पहनना व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सभी के लिए जरूरी होगा।आदेश के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी।

यह आदेश एक जुलाई से प्रभावी :

अब राज्य के अंदर ई-पास की जरूरत नहीं। क्लब को खोलने की इजाजत नहीं, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे

बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन में 50 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे

सरकारी व निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे

दूसरे राज्य से झारखण्ड आनेवाले को सात दिन के होम काेरेंटिन में अब नहीं रहना होगा

केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं राज्य में करायी जायेंगी

पहले की तरह मास्क पहनना व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सभी के लिए जरूरी होगा.

आदेश के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी

इन पर पाबंदी जारी रहेगी:

समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

50 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

क्लब बंद रहेंगे

धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

किसी भी तरह के जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा स्थगित रहेगी।

मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

जाने किन-किन चीजों में मिली छूट

  • राज्य के सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी.
  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसदी मानव संसाधन के साथ खुलेंगे.
  • शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी.
  • इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
  • इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन शुरू होगी.
  • बसों में कुल सीटों में 50 फीसदी यात्रियों को बैठाने की अनुमति मिली है.
  • प्राइवेट वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. अब इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा.
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम कोरिंटिन नहीं होगा, लेकिन लोगों की कोरोना टेस्ट की जायेगी.
  • इंटर स्टेट बस परिचालन पर पूर्व की भांति रोक जारी रहेगी.
  • सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.
  • स्टेडियम, जिम और पार्क खुलेंगे.
  • स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
  • 50 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर रोक रहेगी.
  • वैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुलेंगे, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक रहेगी.
  • श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • सभी तरह के प्रदर्शन और जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
  • केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी.
  • राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी.
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
  • सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है.