Jharkhand:रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट से जांच में 550 रूपए से ज्यादा लेने पर निजी प्रयोगशाला पर कार्रवाई होगी।
राँची।प्रधान सचिव,स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में Rapid Antigen Test Kit से जाँच हेतु निजी प्रयोगशालाओं को ICMR एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया है तथा निजी क्षेत्र के प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की Rapid Test Kit द्वारा जाँच के लिए ₹550/- (पीपीईकीट शुल्क एवं सभी कर सहित ) निर्धारित किया गया हैं।जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि Rapid Antigen Test से निगेटिव हुए सभी Symptomatic मरीजों का जाँच RT-PCR से करना अनिवार्य हैं।इस संदर्भ में संबंधित जिला सिविल सर्जन के अनुवीक्षण में कार्य करेंगे।प्रधान सचिव ,स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए गए दिशानिर्देश में बताया है कि निजी प्रयोगशाला द्वारा उक्त जाँच हेतु रु ० 550 / – से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लेखित प्रावधानों का पालन ना करना झारखण्ड राज्य एपीडेमिक डिजीज ( कोविड -19 ) रेगुलेशन , 2020 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित प्रयोगशाला के विरुद्व उक्त के आलोक में नियमानुसार कारवाई सुनिश्चित की जाएगी ।