हाईकोर्ट ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज की,षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया
राँची।बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार राँची में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी। वहीं अदालत ने षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है।अदालत ने 15 दिनों में सीबीआई को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।अमित अग्रवाल ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में इस आधार पर याचिका दायर की थी कि जबरन वसूली के मामले में वे अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता थे,और उनकी शिकायत और कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया।
जेल में बंद व्यवसायी अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ ईडी द्वारा चलाया जा रहा मनी लांड्रिंग का केस निरस्त करने की मांग की थी।
कोलकाता का व्यवसायी अमित अग्रवाल अभी राँची के होटवार जेल में बंद है।झारखण्ड हाईकोर्ट में दर्ज एक मामले में अपना नाम निकलवाने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपए घूस देते हुए रंगे हाथ पकड़वाने वाले अमित अग्रवाल पर मनी लांड्रिंग का केस चल रहा है। उन पर आरोप है कि झारखण्ड सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अवैध खनन तक से की जा रही उगाही के पैसे को वह देश और विदेश में इन्वेस्ट करते थे।