#RANCHI:होम क्वॉरेंटाइन का अनुपालन नहीं करने वालों पर सख्ती जारी,अशोक नगर क्षेत्र के पांच लोगों अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था श्री अखिलेश सिन्हा ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया है।
होम क्वॉरेंटाइन का अनुपालन नहीं करने वालों पर सख्ती जारी
अशोक नगर क्षेत्र के पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का निदेश
सभी ने होम क्वॉरेंटाइन का किया उल्लंघन
जांच करने टीम पहुँची तो घर से थे बाहर
दूसरे राज्यों से राँची जिला/शहर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा होम क्वॉरेंटाइन का अनुपालन नहीं करने पर सख्ती जारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताज़ा मामले में अशोक नगर, अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पांच लोगों के खिलाफ होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
जांच करने पहुंची टीम तो नहीं मिले घर पर
उपायुक्त राँची के निदेशानुसार झारखंड राज्य के बाहर से रांची जिला/शहर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के होम क्वॉरेंटाइन में रहने की जांच की जा रही है। दूसरे राज्य से आने के बाद अशोक नगर क्षेत्र के सभी पांचों लोगों को 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था। इनके द्वारा दिए गए पते पर जांच करने जब ज़िला प्रशासन की टीम पहुंची तो सभी अपने-अपने घरों से बाहर थे।
दर्ज की जाएगी प्राथमिकी
होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में उक्त पांचों व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था श्री अखिलेश सिन्हा ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया है।
होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने वालों के नाम जिनके खिलाफ दर्ज की जाएगी प्राथमिकी, निम्न है:-
- आकाश कुमार सिन्हा, आकाश गूंज, आनंद विहार, कडर, अशोक नगर।
- भुनेश्वर कुमार, हनी वेल अशोक नगर रांची।
- अमित रॉय, हनी वेल अशोक नगर रांची।
- मिथुन कुमार, हनी वेल अशोक नगर रांची।
- शंभू कुमार, हनी वेल अशोक नगर रांची।
इधर जिला प्रसाशन ने प्राइवेट लैब और अस्पताल को नोटिस जारी किया है।
पैथकाइंड लैब एवं सेंटविटा अस्पताल को नोटिस जारी
उपायुक्त ने शिकायत पर लिया संज्ञान, किया जवाब तलब
दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई: उपायुक्त
कोविड19 के प्रसार के दौर में प्राइवेट एवं पब्लिक संस्थाओं को मिलकर करना होगा काम
हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण, लापरवाही के लिए कोई रियायत नहीं: उपायुक्त, रांची
कोविड 19 के बढ़ते संभाव्य प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हर जगह पर निगरानी बनाए हुये है। ऐसे ही एक मामले में प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच टीम द्वारा एक कोविड-19 मरीज का रिपोर्ट पैथकाइंड लैब द्वारा पॉजिटिव बताने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जबकि सदर अस्पताल रांची एवं मेडिका हॉस्पिटल द्वारा करवाये गए आरटीपीसीआर में उसी व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। इसके मद्देनजर जांच टीम द्वारा उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन के संज्ञान में मामले को लाया गया था, जिसके बाद उपायुक्त रांची ने पैथकाइंड लैब के खिलाफ़ संबंधित मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस में उपायुक्त द्वारा पैथकाइंड लैब को नोटिस जारी करते हुए संबंधित मामले में नोटिस जारी किया गया है। साथ ही लैब को 2 दिनों के अंदर अपने जवाब के साथ हाजिर होने का निदेश दिया गया है। जारी नोटिस में उपायुक्त श्री छवि ने लैब से आईसीएमआर द्वारा प्राप्त सभी प्रमाण पत्रों की प्रति पेश करने का निदेश दिया गया है।
उपायुक्त श्री छवि रंजन ने कहा कि, “कोविड19 का प्रसार जिला सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में प्राइवेट सहित पब्लिक सभी संबंधित संस्थाओं को अपना काम पूरी जिम्मेवारी एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए पूरा करने की हिदायत दी गई है। अगर कोई भी सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ शख़्त से शख़्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि जारी शो कॉज नोटिस में संबंधित मरीज के बारे में जानकारी देते हुए लैब से टेस्ट रिपोर्ट संबंधी सवाल किए गए हैं।
सेंटेविटा के खिलाफ नोटिस जारी
एक अन्य मामले में जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन के निदेशानुसार सेंटविटा अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। जिसमें सेंटविटा अस्पताल को एक मरीज को कोविड +ve पाए जाने पर दाखिला नहीं देने के आरोप में नोटिस दिया गया है।
उपायुक्त के निदेशानुसार सेंटविटा अस्पताल को किसी मरीज का कोविड टेस्ट करने की प्राप्त अनुमति के संबंध में आईसीएमआर एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुमति पत्र के बारे में नोटिस जारी किया गया है। वहीं शो कॉज नोटिस में सेंटेविटा अस्पताल द्वारा मरीज को दाखिल नहीं करने एवं कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में दी गई है।
नोट: जिन मामलों में शो कॉज किया गया है, उनसे संबंधित मरीज का ब्योरा पेश नहीं किया जा सकता है। जिन लैब/अस्पताल को शो कॉज नोटिस दिया गया है, उन्हें संबंधित मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है।