CAA पर जुलूस और प्रदर्शन के कारण राँची के मेन रोड में धारा 144 लागू।
राँची: महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) में 13 जनवरी की शाम छह बजे से धारा 144 लागू . यह आदेश एसडीओ लोकेश मिश्रा की ओर से जारी किया गया. एसडीओ के अगले आदेश तक धारा 144 इस क्षेत्र में लागू रहेगा. इस दौरान किसी तरह के विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. धारा 144 सिर्फ महात्मा गांधी मार्ग में लागू है. एसडीओ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि साल 2002 में हाईकोर्ट की ओर से दिये गये आदेश को फिर से लागू किया जा रहा है.
एसडीओ के पत्र में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों और समूहों की ओर से अव्यिवस्थित रूप से एकत्र होकर जुलूस और प्रदर्शन निकाले जा रहे है. जिससे जिला की विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बिगड़ जा रही है. ऐसे में एसडीओ के अगले आदेश तक महात्मा गांधी मार्ग में धारा 144 लागू रहेगा. बता दें कि रविवार को सीएए के समर्थन में गिरिडीह में जूलूस निकाला गया. जहां पथराव के बाद धारा 144 लागू की गयी.
क्या कहा था हाईकोर्ट ने अपने आदेश में:
जारी पत्र में हाईकोर्ट के 2002 के पत्र का जिक्र किया गया है. छह जनवरी 2002 में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि कि महात्मा गांधी मार्ग में शहीद चैक से लेकर रांची क्लब तक में किसी तरह जुलूस प्रदर्शन आदि नहीं निकाला जायेगा. जूलूस प्रदर्शनों में विधि व्यवस्था और यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है. हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि इस दौरान सिर्फ सालाना आयोजित होने वाले धार्मिक प्रदर्शन निकाले जा सकते है. वो भी जिला उपायुक्त और एसएसपी के आदेश से. एसडीओ के पत्र में बताया गया कि बार बार निकाले जा रहे जुलूस प्रदर्शन से बार बार जिला में हो रही अव्यवस्था का समाधान है. ऐसे में इस आदेश का पालन किया गया है.
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