राँची नगर निगम:चुनाव में गलत शपथ पत्र दायर करने पर 39 वार्ड के पार्षद को अयोग्य घोषित करते हुए किया पद मुक्त
राँची।राजधानी राँची के 39 वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त करने का आदेश नगर विकास विभाग के सचिव ने जारी किया है।आदेश के अनुसार जांच पदाधिकारी की अनुशंसा पर झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 (2), 543 (1) एवं धारा 584 (1) तथा झारखण्ड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के नियम 3.11 के अधीन दोषी पाए जाने के कारण 39 वार्ड के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को पार्षद के पद पर अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त किया जाता है।
जारी आदेश के अनुसार,सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 841 दिनांक 11.09.2020 के वेद प्रकाश सिंह वार्ड पार्षद 39 के विरुद्ध अभिषेक कुमार ने शिकायत की थी। जिसमें कहा गया था कि 2018 के निर्वाचन के समय गलत शपथ पत्र के आधार पर वेद प्रकाश सिंह राँची नगर निगम में 39 वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति, न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद आदि के संबंध में गलत शपथ पत्र दिया था। झारखण्ड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत वेद प्रकाश सिंह वार्ड पार्षद 39 के विरुद्ध गठित आरोप एवं बचाव बयान की सुनवाई विभाग स्तर से गठित जांच कमेटी ने की। जांच प्रतिवेदन में उन पर धुर्वा थाना में कई मामलों में संज्ञान लिया गया था। वही 9.12.2016 को जमानत पर रिहा किए गए थे। 9 मार्च 2018 को जब निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दिया उस समय उनके विरुद्ध आरोप गठित था और अपराधी वाद लंबित था। इसके अलावा उन्होंने अपने अचल संपत्ति और देनदारियों के बकाया के संबंध में भी गलत शपथ पत्र दिया था।