रेल आइजी के निर्देश पर धनबाद रेल एसपी ने जसीडीह थाना के पूर्व प्रभारी इंदुभूषण कुमार को किया निलंबित
राँची। रेल आइजी सुमन गुप्ता के निर्देश पर धनबाद रेल एसपी ने जसीडीह थाना के पूर्व थाना प्रभारी इंदुभूषण कुमार को शनिवार को निलंबित कर दिया। इंदुभूषण पर यह आरोप यह है कि 17 फरवरी को जसीडीह स्टेशन से गिरफ्तार हुए चोर के पास से बरामद हुए मोबाइल और अंगूठी की जब्ती सूची नहीं बनी औऱ अनुसंधानकर्ता ने उसे अपने पास रख लिया था. इस मामले में जसीडीह रेल थाना के पूर्व थाना प्रभारी इंदु भूषण कुमार को पूरी जानकारी थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
चोर ने जसीडीह रेल पुलिस को बताया था खुद से बड़ा चोर
मिली जानकारी के अनुसार बीते 17 फरवरी को जसीडीह जीआरपी ने गाजीपुर-कोलकाता एक्सप्रेस से एक पॉकेटमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. पॉकेटमार बिहार के पूर्णिया जिला के मधुबनी गांव का रहने वाला था। आरोपित के खिलाफ देवघर नगर थाना के कोरियासा मोहल्ला निवासी निर्मल कुमार शाह के बयान पर जीआरपी रेल थाना में मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एएसआइ चांद किशोर सिंह को सौंपी गयी थी. घटना के दूसरे दिन 18 फरवरी को आरोपित को जसीडीह जीआरपी ने मधुपुर रेलवे कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया. वहां बताया गया कि गिरफ्तार हुए संदिग्ध के पास से 4300 नकद बरामद हुए हैं. यह सुनकर जज के सामने ही आरोपित ने बताया कि हुजूर मेरे पास से सिर्फ 4300 नगद नहीं बल्कि 40 हजार रुपया नगद, दो सोने की अंगूठी, दो चांदी की अंगूठी और एक मोबाइल फोन जसीडीह जीआरपी के थाना प्रभारी ने बरामद किया था.
कोर्ट ने आरोपित को लिखित में बयान देने को कहा. इस पर गिरफ्तार पॉकेटमार ने अपना लिखित बयान भी कोर्ट को दे दिया. इस मामले में फंसता देख जीआरपी ने बाद में एक अंगूठी और मोबाइल जमा करा दिया था। पुलिस की जांच में पाया गया कि थाना प्रभारी को इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए प्रतिवेदन देना चाहिए था. थाना दैनिकी में इसका जिक्र किया जाना चाहिए था. इंदूभूषण कुमार ने ऐसा नहीं किया. उन पर घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, नियंत्रणहीनता, मनमानेपन, संदिग्ध एवं भ्रष्ट आचरण तथा गैर जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी होने का आरोप सिद्ध होता है. आरोपित थाना प्रभारी से पांच दिन में अपना पक्ष देने को कहा गया था।उनका जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर रेल आइजी ने इंदूभूषण कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन भत्ता पर निलंबित करने का निर्देश दिया।
दिया गया जांच का आदेश। कोर्ट में पॉकेटमार के द्वारा इस तरह की बात कहे जाने के बाद धनबाद रेल एसपी ने मामले का सत्यापन कर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. रेल एसपी ने जांच कर रिपोर्ट चार मार्च को रेल आइजी को दी थी. जांच में पाया कि थाना प्रभारी इंदूभूषण कुमार को पूरी जानकारी थी कि चोरी के आरोपित के पास से बरामद मोबाइल व अंगूठी की जब्ती सूची नहीं बनी. उसे अनुसंधानकर्ता ने अपने पास रख लिया था.