राँची में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपीयों को मिला आजीवन कारावास।
राँची: सदर थाना क्षेत्र के बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ में 31 अगस्त 2019 को नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिये अभियुक्त खुर्शीद और सरफराज को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पोक्सो की विशेष अदालत ने दोनों अभियुक्त को 12 फरवरी को दोषी करार दिया था। पोक्सो की विशेष अदालत में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई हुई थी।
6 माह से भी कम समय में सुनवाई पूरी हुई
पोक्सो के स्पेशल जज केएम प्रसाद ने बरियातू फायरिंग रेंज में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी सरफराज अंसारी और खुर्शीद अंसारी को दोषी करार दिया था. पिछले साल 31 अगस्त 2019 को घटी इस घटना की 12 फरवरी को सुनवाई करते हुए उन्होंने साक्ष्य और दलीलों के अधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाने के लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी. गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर मात्र छह महीने से भी कम अवधि में सुनवाई पूरी कर दी है।
मामले की जांच पदाधिकारी वेंकटेश कुमार ने भी निर्धारित समय के अंदर पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।उन्होंने कोर्ट में गवाहों को पेश करने में भी अभियोजन पक्ष को हर कदम पर सहायता पहुंचायी. सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये थे।
क्या है मामला
पिछले वर्ष 31 अगस्त 2019 की शाम सदर थाना क्षेत्र के लालू खटाल के पास बरियातू फायरिंग रेंज के पहाड़ पर एक नाबालिग के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया था. सूचना के सत्यापन के बाद पता चला कि नाबालिग छात्रा अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ शाम करीब 6.30 बजे फायरिंग रेंज पहाड़ पर घूमने और फोटो खिंचवाने गयी थी. इसी दौरान वहां दो युवक आये और दोनों ने नाबालिग छात्रा को डरा-धमका कर अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद वे बाइक पर सवार होकर भाग निकले. घटना के बाद नाबालिग छात्रा का मेडिकल कराया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गयी थी।