डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जिले के सभी एसएसपी/एसपी को दिया निर्देश,एफआईआर दर्ज करने में काेई बहाना बनाए ताे थानेदार को तुरंत हटाएं, आगंतुक से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ ताे मुंशी हाेंगे सस्पेंड….
राँची।झारखण्ड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रविवार काे सभी जिला के एसएसपी/एसपी काे निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न प्रकार के बहाना बनाकर एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले थानेदार काे हटाएं। एसएसपी/एसपी काे जारी आदेश में डीजीपी ने यह भी कहा है कि राज्य के विभिन्न जिलाें से अक्सर जानकारी मिल रही है कि थानेदार और मुंशी समस्या लेकर थाना पहुंचने वाले आम जनता से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे ही इस तरह की काेई जानकारी मिले, तुरंत थानेदार काे थाने से हटाकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। वहीं थाना पहुंचने वाले आम लाेगाें से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले मुंशी काे चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करें।
शिकायत के बाद नहीं देते प्राप्ती रसीद, लगाना पड़ता है थाने का चक्कर
अक्सर थाने में शिकायत के बाद पीड़ित काे प्राप्ती रसीद नहीं दी जाती। प्राप्ती रसीद लेने के लिए पीड़ित काे लगातार थाने का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसी हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने में जाे लाेग भी लिखित शिकायत करते हैं, तुरंत उन्हें प्राप्ती रसीद देने का निर्देश दिया गया है। प्राप्ती रसीद के लिए शिकायत करने वाले काे किसी प्रकार से परेशान नहीं करने की हिदायत दी गई है। ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी ने सभी जिला के एसएसपी/एसपी काे दिया है।
एक थाना से दूसरे थाना भेजा ताे कार्रवाई तय, आवेदन मिलते ही थानेदार काे दर्ज करना हाेगा प्राथमिकी
डीजीपी ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि अगर काेई साइबर अपराध, एसटी/एससी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या महिला अपराध से संबंधित केस दर्ज कराने के लिए थाना पहुंचते हैं ताे अक्सर उसे साइबर, एसटी/एससी, एएचटीयू या महिला थाना जाने की सलाह दी जाती है जाे पूरी तरह से गलत है। यदि किसी जिले में थाना खुला है ताे उसका ये मतलब कतई नहीं है कि जिले के अन्य थानाें में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। पीड़ित काे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एक थाना से दूसरे थाना भेजने का कहीं से काेई शिकायत मिलता है ताे तुरंत थानेदार काे वहां से हटाकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।
डीआईजी व एसपी काे आदेश – वरीय अधिकारियाें तक शिकायत दर्ज कराने का बनाएं व्यवस्था
राज्य में सभी रेंज के डीआईजी व एसपी काे आदेश दिया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र और जिला में ऐसी व्यवस्था कायम करें कि आम जनता अपनी शिकायत लेकर जाेन के आईजी तक पहुंच सके। वैसे डीआईजी और एसपी काे विशेष रूप से आगाह किया गया है जिनके थानेदार थाना पहुंचने वाले लिखित शिकायत के बाद काेई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते। डीआईजी/एसपी काे यह भी निर्देश दिया गया है कि भ्रमण के दाैरान यह जानकारी जुटाएं कि थाना पहुंचने वाले लाेगाें के साथ काैन थानेदार व थाने में पदस्थापित कर्मी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। ऐसा करने वालाें काे चिन्हित कर अविलंब उसे थाना से हटाएं।