Jharkhand:तिलेश्वर साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद यादव को मिला आजीवन कारावास की सजा,10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
हजारीबाग।झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व आजसू नेता सह तैलिक समाज के प्रदेश अध्यक्ष तिलेश्वर साहू हत्याकांड की सुनवाई करते हुए हजारीबाग व्यवहार न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश काशिका एम प्रसाद की कोर्ट ने दोषी विनोद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मालूम हो कि तिलेश्वर साहू की हत्या आठ मार्च, 2014 को गोली मारकर कर दी गयी थी।तिलेश्वर साहू महिला दिवस के अवसर पर बरही में आयोजित एक कार्यक्रम में वह शामिल हुए थे।भाषण देकर मंच से उतरते समय अपराधियों ने उन्हें गोल मार दी,जिससे उसकी मौत हो गयी थी। घटना के बाद उनकी पत्नी साबी देवी के बयान पर बरही थाना में हत्या का मामला कांड संख्या 59/2014 दर्ज किया गया था।
बता दें बरही की अब तक की सबसे चर्चित घटना आजसू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी बिनोद कुमार यादव दोषी करार किए गए थे। 1 मार्च (बुधवार) को अपर जिला सत्र न्यायाधीश 06 काशिका एम प्रसाद ने उन्हें धारा 302, 307, 120बी, 34 भादवि के तहत दोषी पाया है। न्यायालय ने उन्हें दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई आज 13 मार्च को हुई है।
बिनोद कुमार यादव बरही विधायक उमाशंकर अकेला के पूर्व विधानसभा विधायक प्रतिनिधि रहे हैं। इस ट्रायल में अपर लोक अभियोजक भारत राम अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य करवाया और सरकारी पक्ष रखा। सूचिका साबी देवी के तरफ से वरीय अधिवक्ता निवर्तमान अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिन्हा ने अभियोजन पक्ष का सहयोग किया और हत्या के षड्यंत्र की सभी कड़ियां न्यायालय में साबित करने में अभियोजन पक्ष सफल रहा।इस केश में षड्यंत्रकारी गणेश शंकर उर्फ चुहवा उर्फ सेठ जी जो पीएलएफआई का कमांडर दिनेश गोप का आदमी था, उस पर तिलेश्वर साहू हत्याकांड के लिए चार्जशीट दाखिल हुआ था। वह बिहार का रहने वाला था। वह अनेक कांडों में बिहार में वांछित था, लेकिन ट्रायल के दौरान ही उसकी मौत बिहार में हो गई थी। जिसके कारण उसका केस क्लोज हो गया।
ज्ञात हो की बरही थाना कांड संख्या 59/2014 एवं सत्र वाद संख्या 260/14 के तहत चले केस में कुल छह अभियुक्त थे। इसमें गोली मारने वाला नीतीश कुमार की भी मौत हो चुकी है। एक अभियुक्त राहुल कुमार का केस किशोर न्यायालय में चल रहा है। दो अन्य का चार्जशीट आना बाकी है।
महिला दिवस समारोह में तिलेश्वर को बरही में मारी थी गोली
8 मार्च 2014 को तत्कालीन आजसू नेता एवं प्रथम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष तिलेश्वर साहू द्वारा अपने घर के पास यानी बरही हाउस के पास विश्व महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन का किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद तिलेश्वर साहू महिलाओं के साथ बात ही कर रहे थे की इसी बीच एक अपराधी आया और सामने से गोली मार कर फरार हो गया।
घटना के बाद वह फरार हो गया था। लेकिन लोगों ने पीछा कर करसो पूल के पास धर दबोचा था। उसमें नीतीश कुमार जो नालंदा का शूटर था, पकड़ा गया था। इस मामले में मृतक तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी ने षड्यंत्रकारी बिनोद यादव को मुख्य आरोपी मानते हुए केस दर्ज कराया था। जांच में पता चला की बिनोद यादव ने ही शूटर को कोनरा आजाद मुहल्ला के एक घर में रखवाया था। मकान मालिक भी जान पहचान रहने की बात समझ कमरा दे दिया था।
अपराधी कई दिनों के रेकी के बाद घटना को अंजाम दिया। मकान गणेश शंकर के माध्यम से बिनोद यादव ने रखवाया था। हालांकि बिनोद यादव का कहना था कि अपराधियों ने बताया कि उन्हें परीक्षा देना है। इसलिए कमरा चाहिए। गुड फैथ में उन्होंने अपने करीबी के यहां कमरा दिलवा दिया। लेकिन उन्हें नही पता था की वे लोग तिलेश्वर साहू की हत्या की योजना बना रहे थे।
ज्ञात हो की शूटर नीतीश कुमार के पकड़े जाने के बाद ही उस कमरा की तलाशी ली गई थी। जहां से हथियार एवं अन्य विस्फोटक सामग्री मिली थी। उसी समय बिनोद यादव को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 3 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से बेल मिली थी।
मृतक की पत्नी बोली-बरही को अब मिला न्याय
बरही के जन जन के नेता शहीद तिलेश्वर साहू की हत्या के मुख्य आरोपी को सजा मिलने से बरही की जनता को न्याय मिला है। विकास पुरुष स्व तिलेश्वर साहू जी को आज न्याय मिला है। अपराध हारा है, न्याय की जीत हुई है।