Ranchi:रूपा तिर्की मौत मामले में जेल में बंद दरोगा शिव कुमार कनौजिया को हाइकोर्ट से मिली जमानत
राँची।झारखण्ड के साहिबगंज की पूर्व महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में जेल में 6 माह से ज्यादा समय से बंद दारोगा शिव कुमार कनौजिया को सोमवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद शिव कुमार कनौजिया को 25- 25 हजार के दो निजी मुचलका पर जमानत दी।
बता दें रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में साहेबगंज पुलिस ने 2018 बैच के दरोगा शिव कनौजिया को बीते नौ मई 2021 गिरफ्तार किया था। इस मामले में जिरवाबाड़ी थाना में कांड संख्या 127/21 दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी है।कनौजिया की ओर से अदालत को बताया गया कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की है और पुलिस की अभी तक की जांच में यह आत्महत्या का मामला ही माना जा रहा है।साहिबगंज पुलिस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूपा तिर्की का केस हत्या का नहीं बल्कि यह आत्महत्या का मामला है।रुपा तिर्की के परिजनों का आरोप था कि शिव कनौजिया ने ही आत्महत्या के लिए उकसाया है। लेकिन पुलिस को जांच में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। शिव और रूपा के बीच दोस्ती थी। मोबाइल पर दोनों के बीच अक्सर बात होती थी, लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। सुनवाई के बाद अदालत ने शिव कुमार कनौजिया को जमानत प्रदान कर दी।