Jharkhand:हाईकोर्ट में निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई,अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को होगी।

राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा।इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित किया है।गौरतलब है कि यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।सुबह 11 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई हुई।इस संबंध में झारखण्ड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है।याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद कई अभिभावक स्कूल फीस जमा नहीं कर रहे हैं,जिसके चलते स्कूलों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है।फीस नहीं मिलने की वजह से शिक्षक व स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं।झारखण्ड सरकार ने स्कूलों को यह आदेश दिया था कि स्कूल के बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिया जाये. संयुक्त बैठक में इस पर रजामंदी हुई थी। स्कूल प्रबंधन सरकार के इस फैसले के खिलाफ झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद से लगातार इसकी सुनवाई हो रही है।इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सरकार के साथ अभिभावकों द्वारा भी हस्तक्षेप याचिका दाखिल की जा सकती है ताकि अभिभावकों की परेशानियों को भी समझा जा सके।मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखा।वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत में बहस की।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने स्कूल फ़ीस से जुड़े मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।यह जानकारी इस मामले से जुड़े अधिवक्ता अभय मिश्रा ने दी।पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को फिर से निर्णय लेते हुए शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया था।