कार खरीद-बिक्री के नाम पर ठगी का आरोप, धुर्वा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

 

राँची।धुर्वा थाना क्षेत्र में कार खरीद-बिक्री के नाम पर कथित धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-3ए, बिरसा नगर निवासी इमरान खान, पिता अब्बास खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ धुर्वा थाना कांड संख्या 156/25, दिनांक 01 जुलाई 2025 दर्ज है। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 316(2), 318(4) और 3(5) के तहत कार्रवाई की है।

शिकायतकर्ता एमडी सादिक अनवर की ओर से धुर्वा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार, कार खरीद-बिक्री के लेनदेन में इमरान खान के माध्यम से दो अलग-अलग वाहनों की बिक्री कराई गई थी। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वाहनों की बिक्री के बाद पूरी रकम नहीं दी गई और बकाया राशि के भुगतान के लिए लगातार समय मांगा जाता रहा।

पहली कार की बिक्री में 2.50 लाख रुपये बकाया होने का आरोप

आवेदन के मुताबिक, शिकायतकर्ता के पिता इरफान आलम की कार DZIRE TOUR, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH01 DB 3579 है, को हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के परवापुर निवासी रंजीत कुमार के माध्यम से 10 जून 2024 को बेचा गया था। कार की कीमत 4.20 लाख रुपये तय हुई थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इस सौदे की रकम इमरान खान के खाते में भेजी गई थी, लेकिन उन्हें केवल 1.70 लाख रुपये ही प्राप्त हुए। इस तरह 2.50 लाख रुपये बकाया रह गए। आरोप है कि बकाया राशि देने के लिए इमरान खान ने 10 से 15 दिन का समय मांगा, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।

दूसरी कार में भी रकम पूरी नहीं मिलने का आरोप
शिकायत में यह भी बताया गया है कि शिकायतकर्ता की पड़ोसी अफसाना परवीन, पति मेराज खान, की TATA ZEST XM कार, जिसका नंबर JH01 DM 9561 है, को भी इमरान खान के माध्यम से लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के ओकिया गांव निवासी दिलीप साव को अक्टूबर 2024 में बेचा गया था।
इस कार की कीमत 2.70 लाख रुपये तय हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें महज 90 हजार रुपये ही प्राप्त हुए। आरोप है कि इसमें भी 1.80 लाख रुपये बकाया रह गए। बकाया भुगतान के लिए इमरान खान ने समय मांगा, लेकिन शिकायत के अनुसार रकम का भुगतान नहीं किया गया।
इस तरह आवेदन में दोनों वाहनों के सौदों में कुल 4.30 लाख रुपये बकाया रहने का दावा किया गया है।

कई लोगों से इसी तरह की धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता ने आवेदन में आरोप लगाया है कि इमरान खान ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह धोखाधड़ी की है और इस पूरे मामले में उसके परिवार के सदस्यों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए अपनी बकाया राशि दिलाने की मांग की थी।धुर्वा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।एक साल बाद आरोपी इमरान खान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में पुलिस अब लेनदेन, वाहनों की बिक्री और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।

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