JSSC CGL रिजल्ट का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने परिणाम पर लगी रोक हटाई, SIT जांच जारी रखने का आदेश
राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि परिणाम पर जारी रोक को हटाया जा रहा है। जेएसएससी आगे की कार्यवाही पूरी करें। अदालत ने यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों पर पेपर लीक में शामिल होने की आशंका है या आरोपी बनाया गया है। उनका परिणाम नहीं जारी किया जाए।कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की जांच एसआईटी ही जारी की रखेगी। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है।
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार,जेएसएससी और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने इस मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से होने वाली हजारों नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
बता दें JSSC CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई थी। परीक्षा के बाद कई शिकायतें दर्ज हुईं। आरोप था कि परीक्षा में अनियमितता हुई और पेपर लीक की आशंका है। इन्हीं आरोपों के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

