वाहनों से 50,100,200 और 300 रुपये…… : पुलिस मुख्यालय ने बोकारो जोन के तत्कालीन आईजी प्रिया दुबे के द्वारा जारी आदेश को किया निरस्त

राँची।झारखण्ड पुलिस मुख्यालय ने बोकारो जोन के तत्कालीन आईजी प्रिया दुबे के द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।गौरतलब है कि बोकारो जोन का तत्कालीन आईजी प्रिया दुबे के द्वारा बीते 17 जुलाई को बोकारो जोन के सभी एसएसपी और एसपी को आदेश जारी कर कहा गया था कि झारखण्ड सरकार परिवहन एवं राजमार्ग विभाग द्वारा केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत रोड दुर्घटना के अनुपात को देखते हुए जारी किया गया आदेश के अनुसार वाहनों पर रेड टेप लगाने, से और वाहनों के हेड लाइट के ऊपरी भाग काला करने से रात में तेज रोशनी के कारण होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा छोटे और बड़े वाहनों के गुप्त स्थान पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर खुदेरकर अक्षरों में लिखने से चोरी की गई, वाहनों का नंबर प्लेट बदल दिए जाने के बावजूद उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है।

बिहार के गोपालगंज के रहने वाले मोहम्मद हुसैन को मिला था कार्य का जिम्मा

इस कार्य का जिम्मा बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले मोहम्मद हुसैन नाम के व्यक्ति को मिला था। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन को सभी ट्रक और बसों पर प्राथमिक उपचार किट और कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क के साथ-साथ अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।जिनमें दोपहिया वाहनों के लिए 50 रूपया, चार चक्का और ट्रक के लिए 100 रुपया रिफ्लेक्टर और अग्निशमन यंत्र के लिए 200 रूपया और प्राथमिक उपचार किट और सैनिटाइजर और मास्क के लिए 300 रूपया दर तय किए गए थे. इसको लेकर बोकारो जोन के तत्कालीन आईजी प्रिया दुबे के द्वारा सभी जिले के एसएसपी, एसपी को आदेश दिया गया था, कि मोहम्मद हुसैन जब भी इस कार्य करने के लिए संपर्क करें तो अपने-अपने जिला में उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश को किया निरस्त

आईजी प्रिया दुबे के द्वारा जारी आदेश को पुलिस मुख्यालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर कहा गया कि यह आदेश परिवहन विभाग से संबंधित है पुलिस विभाग कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।इसलिए बोकारो जोन के आईजी द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त किया जाता है।

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