सिपाहियों के लिए बनी वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती,699 को दिया गया है प्रमोशन
राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट में आरक्षियों ने याचिका दायर की है। याचिका में पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई है।याचिका सतेन्द्र पांडेय,नीलकंठ ठाकुर सहित अन्य आरक्षियों की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश गिरी के माध्यम से दाखिल की गई है। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि झारखण्ड पुलिस द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची आपत्तियों को निस्तारित किए बगैर जारी कर दी गई है,जो गलत है।याचिका में झारखण्ड के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डीजीपी और कार्मिक डीआईजी को पार्टी बनाया गया है।
आरक्षण का पालन नहीं किया गया
याचिका में कहा गया है कि प्रोन्नति को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से वर्ष 2020 में फिट लिस्ट जारी किया गया था। हालांकि इस लिस्ट में शामिल लोगों को प्रोन्नति नहीं दी गई, न ही इसे रद्द किया गया।इसके बाद बीते माह जनवरी में फिट लिस्ट जारी की गई और आपत्ति के लिए समय दिये बिना ही पोस्टिंग कर दी गई। आरक्षण का भी पालन नहीं किया गया।प्रोन्नित में आरक्षित वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत से अधिक का लाभ दिया गया है। 699 आरक्षियों को प्रमोशन दिया गया है। इसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति भी नही ली गई है।