Ranchi:भैरव सिंह को झारखण्ड हाईकोर्ट से जमानत मिला,सीएम काफिला रोकने मामले में जेल में बंद थे
राँची।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले रोकने के मामले प्रमुख आरोपी हिन्दूवादी नेता भैरव सिंह को झारखण्ड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है।एक सप्ताह पहले हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की थी।भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता विभास सिन्हा और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई. भैरव सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने भैरव सिंह की कस्टडी पीरियड को देखते हुए उसे जमानत दी है।इसके साथ ही अदालत ने यह माना है कि यह हमला पूर्वनियोजित नहीं था।
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पुरजोर विरोध किया था
बता दें कि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष भैरव सिंह की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था।अधिवक्ता ने कहा था कि भैरव सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन के कारकेड रोक कर हंगामा और हमला किया है और यह काफी संगीन अपराध है। वहीं भैरव सिंह की तरफ से कहा गया कि इसमें उनकी संलिप्तता नहीं है।
भैरव सिंह ने जमानत के लिए झारखण्ड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड रोकने के प्रमुख आरोपी हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने अपनी जमानत के लिए झारखण्ड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भैरव सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखण्ड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर उसे बेल दिए जाने की गुहार लगाई है।
निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था
राँची कि निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और भैरव सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया था।निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने राज्य की शीर्ष अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की है।