Ranchi:चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा…
राँची।राजधानी राँची के चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा के हत्यारों के खिलाफ सजा का एलान कर दिया गया है।राँची सिविल कोर्ट ने सद्दाम उर्फ बब्बन खान, फैसल खान, बिरसा कच्छप और शबीब अंसारी उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में ट्रायल फेस कर रहे अन्य अभियुक्तों आसिफ आलम, मेहंदी हसन, शिव रजक, छोटू हुसैन, रशीद अंसारी, मो. सज्जाद आलम और राजा आदिल उर्फ जग्गा को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था।राँची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 1 दिनेश राय की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है।बता दें कि नरेंद्र सिंह होरा की हत्या वर्ष 2018 में चर्च कॉम्प्लेक्स के पीछे की गई थी। हत्या से पहले उनके साथ लूटपाट भी हुई थी।