#ranchi:जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक,उपायुक्त श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक,09-24 सितंबर तक चलायें विशेष छापामारी अभियान- उपायुक्त
जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक
उपायुक्त श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक
कोटपा-2003 की धाराओं का उल्लंघन करनेवालों पर होगी कार्रवाई
09-24 सितंबर तक चलायें विशेष छापामारी अभियान- उपायुक्त
एसडीओ को रेस्टोरेंट के साथ बैठक करने का निदेश
शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री किसी भी हाल में न हो- उपायुक्त
राँची।आज दिनांक 07 सितंबर 2020 को उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी। राँची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर,राँची सुश्री समीरा एस, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, राँची श्री अखलेश कुमार सिन्हा सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में उपायुक्त द्वारा राँची जिला को तंबाकू मुक्त करने को लेकर आवश्यक तैयारी की समीक्षा की गयी एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
राँची में चलेगा विशेष छापामारी अभियान
बैठक में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, श्री छवि रंजन ने बताया कि कोटपा-2003 के अन्तर्गत प्रावधनित धाराओं का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूरे जिला में 09-24 सितंबर 2020 तक विशेष अभियान चलायें। इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी करने का निदेश दिया। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची को उपायुक्त ने छापेमारी से संबंधित दस्ता बनाने का निदेश दिया।
शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध
बैठक में श्री छवि रंजन ने जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी परिस्थिति में तंबाकू सेवन या खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निदेश दिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट दें।
प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर होगी कार्रवाई
राँची जिला में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करनेवालों के खिलाफ कोटपा-2003 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में उपायुक्त ने एसडीओ, बीडीओ/सीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पान दुकानों इत्यादि में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थो की बिक्री पर कोटपा-2003 के तहत कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने तंबाकू पदार्थों के सेवन से होनेवाले रोगों के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरुक करने का भी निदेश दिया।
एसडीओ को रेस्टोरेंट के साथ बैठक करने का निदेश
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने एसडीओ रांची को विभिन्न रेस्टोरेंट के साथ बैठक करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की क्षमता 20 से ज्यादा है उनके साथ बैठक कर स्मोकिंग और नन स्मोकिंग जोन स्पष्ट करें।