Lockdown:झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा,2 करोड़ का जुर्माना..
राँची।झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल की सजा।पहले से सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गुरुवार को मनी लांड्रिंग में भी सजा सुनायी गई। ईडी के विशेष जज एके मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एनोस एक्का को 7 साल सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।ईडी कोर्ट ने सभी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है. एनोस एक्का के द्वारा जो भी संपत्ति अवैध तरीके से कमाई गयी है या ब्लैक मनी को व्हाइट करने की नीयत से खरीदी गई है,उसे ईडी जब्त करेगी. बता दें कि बुधवार को अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाने की तारीख तय की थी।
पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपया मनी लांड्रिंग का आरोप है,21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। लॉकडाउन के कारण चार बार सजा की तिथि बढ़ानी पड़ी है।
2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था
पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर अक्टूबर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कुल 56 गवाहों के बयान दर्ज करवाएं।जबकि एनोस ने अपने बचाव में 71 गवाहों के बयान दर्ज कराये।कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की टीम ने आरोपी एनोस द्वारा खरीदी गई अचल संपत्ति से जुड़े 116 बिक्री पट्टों को अदालत में चिह्नित करवाया था. ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में बहस करते समय इन दस्तावेजों को मुख्य सबूत बताया था।आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई है 7 साल की सजा
झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनायी है।पिछले 26 फरवरी को सजा का ऐलान किया गया है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
पूर्व मंत्री के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का और परिवार के पांच अन्य सदस्यों को भी सीबीआइ के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत ने 7-7 की सजा व 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. एक्का और उनके परिजनों पर 16.82 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था. जुर्माना नहीं देने पर इन सबको एक साल की और जेल काटनी होगी. कोर्ट ने एनोस एक्का की तमाम संपत्तियों को अटैच करने का आदेश भी दिया था।