चर्चित चारा घोटाला में फिर लालू प्रसाद यादव को मिली सजा,सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है
राँची।चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को राँची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सजा सुनायी।चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें केस में दोषी लालू प्रसाद प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रयाद को 5 साल जेल की सजा सुनाई है साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी।लालू यादव इस समय राँची के रिम्स में इलाजरत हैं।सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे।चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है। जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे. 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए।वहीं दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है। इस पांचवे केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है।