Jharkhand lockdown:स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया,वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा
राँची।झारखण्ड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार को अनलॉक-4 की घोषणा नहीं हुई। एक हफ्ते के लिए चल रहीं सभी पाबंदियां पहले की तरह चलती रहेंगी।राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन की बैठक में इसका फैसला लिया।इसमें झारखण्ड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह(आंशिक लॉकडाउन) को एक जुलाई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया।अब एक जुलाई की सुबह छह बजे पहले की तरह ही नियम और पाबंदियां लागू रहेंगे।इस बार भी शनिवार 26 जून शाम 4 बजे से 28 जून सोमवार सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा।
सीएम हेमंत ने कहा- खतरा अभी नहीं टला है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है।इसलिए एक जुलाई तक के लिए सारी पाबंदियों को पहले की तरह लागू किया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है।हमें सरकार के निर्देशों को सही तरीके से पालन करने की जरूरत है,तभी इस संक्रमण से जीता जा सकता है।मेरा सभी राज्यवासियों से निवेदन है कि अभी खतरा टला नहीं है. इसलिए अपने और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल करें और सरकार के निर्देशों का सही से पालन करें।
सरकार ने इस बार हर रविवार लगने वाले पूर्ण लॉकडाउन को यथावत रखा है। झारखण्ड में सभी जिलों ने शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।अनलॉक-3 के तहत मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा में कई तरह से छूटें पहले ही दे दी थीं। इसमें सभी जिलों में कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानों को खोलना शामिल है।राज्य में सभी जिलों में शाम 4 बजे तक दुकानें कुली रहेंगी।
साप्ताहिक लॉकडाउन में मिली है कुछ ही छूट
इस प्रतिबंध से मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधित सभी दुकानें व संस्थाएं, पेट्रोल पंप,एलपीजी व सीएनजी दुकानें, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस मुक्त होंगे। रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहां से होम डिलिवरी या खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंक्वेट हॉल, बार व क्लब बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट में बैंक्वेट हॉल व बैठकर खाना प्रतिबंधित है। सभी सरकारी व निजी कार्यालय शाम चार बजे तक 50 फीसद मानव संसाधन की क्षमता के साथ चलते रहेंगे। पूर्व से जो छूट चली आ रही है, वह आगे भी जारी रहेगी।
धार्मिक स्थल तो खुलेंगे,लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सामान ढोने वाले वाहनों को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है। एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। शादी या तो घर पर होगी या कोर्ट में जहां अधिकतम 11 सदस्य ही रह सकेंगे। सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल में आयोजन की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकर, डीजे व आतिशबाजी पर रोक है। शादी के तीन दिन पहले स्थानीय थाने को इसकी सूचना देनी होगी। सभी तरह के जुलूस पर रोक है।
सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, सिर्फ डिजिटल व ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे। राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। मेला, प्रदर्शनी पर रोक है। जिम, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल, पार्क भी नहीं खुलेंगे। बस परिचालन पर रोक जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार को लगाने की अनुमति सिर्फ शारीरिक दूरी के आश्वासन के बाद ही दी जा सकती है। बिना मास्क या फेसकवर का कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं आ जा सकता है। एक जिला से दूसरे जिला व झारखंड में आने-जाने के लिए ई-पास को अनिवार्य किया गया है।
अनलॉक 3 में ये मिली थी छूट
अनलॉक-3 में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया था।जिसमें शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार 6 बजे तक ये जारी था। इस दौरान सिर्फ 24 घंटे दूध और दवा दुकानों को खालने की अनुमति थी।
सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल रही थीं
शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुलें थे
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय में 50% स्टाफ के साथ 4 बजे अपराह्न तक हो रहा था काम
शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी।स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले थे
शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी थी
सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद थे।
स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद थे ।
समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद थे
आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी थी।
5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध था।
शादी समारोह में 11 शामिल थे
अंतिम यात्रा में 20 लोगों की शामिल होने की थी।