झारखण्ड हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को साथ रहने की दी अनुमति,साथ ही पुलिस को दोनों की सुरक्षा करने का आदेश दिया..

राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट ने प्रेमी-प्रेमिका को साथ रहने की अनुमति दी है।साथ ही जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों को सुरक्षा दी जाए। युवक गुमला और युवती जगन्नाथपुर की रहने वाली है। सोमवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने एक हेवियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।गुमला के युवक प्रताप एक्का की दायर याचिका में कहा था कि वह दोनों बालिग हैं और अपनी प्रेमिका से शादी कर साथ रहना चाहता है। लेकिन युवती के परिजन ऐसा नहीं चाहते हैं।

बता दें की जनवरी 2022 में प्रताप ने हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई करके झारखण्ड हाईकोर्ट को पुनर्विचार करने को कहा था। एक सितंबर को हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रताप एक्का, युवती व उसके पिता को चेंबर में उपस्थित होने को कहा था।

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