Ranchi:नौकरी देने के नाम पर चार युवकों को बुलाकर 20-20 हजार व ओरिजनल सर्टिफिकेट लेकर कहा अपने 100 परिचितों से ठगी करो, मना करने पर सभी को बनाया बंधक
राँची।नौकरी देने के नाम पर चार युवकों को बुला 20-20 हजार व ओरिजनल सर्टिफिकेट लेकर बोला गया अपने 100-100 परिचितों से ठगी करो, मना करने पर सभी को बनाया बंधक। किसी तरह सभी भाग कर थाने पहुँचे फिर प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना पुंदाग ओपी क्षेत्र का है। इस संबंध में जमशेदपुर के परसुडीह निवासी बोसेन मांझी ने पुंदाग ओपी में छह के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, बंधक बना पैसे वसूलने की प्राथमिकी 19 अप्रैल को दर्ज कराई है। जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें शेख असलम, विक्की कुमार मोहली, प्रेम कुमार, विकास कुमार मोहली, सोनू कुमार और पूजा कुमारी नायक शामिल है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि 10 अप्रैल को बोसेन मांझी को पूजा नायक ने अपने मोबाइल से फोन किया और नौकरी के लिए 20 हजार रुपए लेकर आने को कहा। बोसेन उसपर विश्वास कर 20 हजार रुपए कर्ज लिया और पुंदाग स्थित आईएसएम चौक के पास पहुंचा। वहां से पूजा उसे एक मकान में ले गई। वहां पर एक कमरे में बोसेन को रखा गया। वहां पहले से चार और युवक अभिषेक प्रसाद, सूरज कुमार ठाकुर, मनोज कुमार रुके हुए थे। वे भी उसी दिन करीब 11.30 बजे इंटरव्यू के लिए आए थे। सभी को विक्की कुमार मोहली और सोनू कुमार द्वारा इंटरव्यू दिलाने के नाम पर उपर के एक अन्य कमरे में ले जाया गया। सभी से उनका ओरिजनल सर्टिफिकेट और 20-20 हजार रुपए ले लिए गए। सभी से कुल 80 हजार रुपए लेने के बाद उन्हें कहा गया कि 15 दिनों का उन्हें ट्रेनिंग दिलाया जाएगा।
पांच दिए बाद सभी नौकरी के लिए पहुंचे तो ठगी करने के लिए कहा गया
पांच दिन बाद सभी फिर नौकरी के लिए पहुंचे। चारो शेख असलम और विक्की कुमार मोहली के पास पहुंचे। दोनों ने उन्हें कहा अपने जानने वाले 100 लोगो का नंबर दो। फिर कहा गया कि सभी को फोन कर कहे कि नौकरी चाहिए तो 20 हजार रुपए लेकर आए। इस पैसे में से उन्हें कमीशन मिलेगा। उन्हें कहा गया कि तुम्हें इनसे ठगी करनी है।
चारों ने काम करने से किया मना तो बना लिया बंधक
चारो ने जब ऐसा करने से मना किया तो पहले सभी के साथ गाली गलौज किया गया। फिर चारों को बंधक बना लिया गया। चारों को कमरे में बंद कर निगरानी के लिए एक गार्ड को बाहर दरवाजे के पास खड़ा कर दिया गया। चारों को मानसिक रूप से काफी परेशान किया गया। धमकी दी गई और कहा गया कि अगर यहां से निकलना है तो 50 हजार रुपए की रंगदारी देनी होगी। किसी तरह चारों मौका देख वहां से भाग निकले और थाना पहुंचे और थाने में मामले की जानकारी दी।
इन धाराओं में दर्ज की गई है प्राथमिकी
इन सभी के विरुद्ध भादवि की धारा 344, 386, 387, 420, 409, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के अनुसंधान के लिए दारोगा अरविंद कुमार सिंह को जांच पदाधिकारी बनाया गया है।