90 दिनों में न चार्जशीट हुआ दायर और न जाँच का निकला निष्कर्ष, सरकार गिराने के साजिश रचने के तीनों आरोपियों को मिला जमानत
राँची। झारखण्ड में वर्तमान सरकार गिराने की साजिश रचने के तीन आरोपी को शनिवार को राँची की एसीबी कोर्ट से जमानत मिल गई।बताया जा रहा है कि एसीबी की ओर से तीन माह में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने और आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने के कारण अदालत ने ब्रजेश कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो को जमानत दे दी है।आरोपियों को सीआरपीसी की धारा-167 के तहत जमानत का लाभ मिला है। इस धारा के अनुसार जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर यदि आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जा सकता तो अदालत उसे जमानत प्रदान कर सकती है। बता दें सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए 22 जुलाई को कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने महाराष्ट्र और झारखण्ड के कुछ पावर ब्रोकर्स पर सरकार गिराने की साजिश रचने और कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी। इसके बाद पुलिस ने राँची के एक होटल से तीन लोगों ब्रजेश कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से दो लाख रुपये बरामद किये थे। इस साजिश की जांच के क्रम में पुलिस ने महाराष्ट्र भाजपा के दो विधायकों के नाम भी लिये थे। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार लोगों को जेल तो भेज दिया, लेकिन तीन माह बाद भी जांच का न तो कोई निष्कर्ष सामने आया और न ही चार्जशीट फाइल की गई।