लालू यादव को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट कोर्ट ने जमानत याचिका किया खारिज।
राँची: झारखंड हाईकाेर्ट से लालू यादव को झटका लगा है.लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई हुई.इस दौरान जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. चारा घाेटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव ने जमानत मांगी थी.लालू की ओर से बीमारी का हवाला देकर याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था.बता दे कि इससे पहले इससे पहले देवघर काेषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जुलाई में ही जमानत मिल चुकी है.याचिका में अनुराेध किया है कि सजा की अवधि का आधा से अधिक समय जेल में बीत चुका है.लालू को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसम्बर 2017 को दाेषी पाकर 3.5 साल की सजा सुनाई थी.पिछले साल 17 मार्च को उनकी तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया.कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी. इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया.कोर्ट ने इसके बाद 30 अगस्त को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था इसके बाद से लालू रिम्स में भर्ती हैं.
देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा:-
चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को दोषी ठहराया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी। लालू सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुतबिक, सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत दी जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की