6 मई को कुछ घंटे के लिए हेमन्त सोरेन चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होंगे…हाइकोर्ट ने दी अनुमति…

राँची।जमीन घोटाले के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा प्रोविजनल बेल के लिए दायर याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन को प्रोविजनल बेल देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।हालांकि कोर्ट ने उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में कुछ घंटे के लिए शामिल होने की अनुमति दी है। अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि 6 मई को होने वाले श्राद्ध कर्म में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे।हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई।

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हाईकोर्ट ने कहा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होना व्यक्ति का अधिकार है। हेमंत सोरेन श्राद्धकर्म में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन इस दौरान मीडिया से दूर रहेंगे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने प्रोविजनल बेल संबंधी याचिका को खारिज करने के साथ ही 6 मई को पुलिस कस्टडी में हेमंत सोरेन को चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति दी है। लेकिन इस दौरान उनके मीडिया से बातचीत और किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। हालांकि अब यह पूरी तरह से हेमंत सोरेन पर है कि वह चाचा से श्राद्धकर्म में शामिल होंगे या नहीं।