रामगढ़ के गोला IPL गोलीकांड के चौथे मामले में पूर्व विधायक ममता देवी को दो साल की सजा….
हजारीबाग।झारखण्ड के रामगढ़ जिले के गोला गोलीकांड से जुड़े एक अन्य मामले में हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को दो साल की सजा सुनायी है।साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्त को बरी कर दिया गया है।न्यायाधीश पवन राय की विशेष कोर्ट ने यह सुनवाई हुई। इससे पूर्व आठ दिसंबर को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राजीव जायसवाल,तत्कालीन रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित कुल 13 आरोपियों को कांड संख्या 79/16 में दोषी ठहराया था। जिसमें 13 दिसंबर को राजीव जायसवाल, ममता देवी सहित 13 आरोपियों को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। केस में सजा सुनाए जाने के बाद तत्कालीन विधायक ममता देवी की विधायकी चली गयी थी।
मालूम हो कि वर्ष 2016 में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले तत्कालीन झाविमो के जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में बीजेपी के युवा नेता राजीव जायसवाल के नेतृत्व में गोला के टोनागातू में स्थित आईपीएल प्लांट में हजारों विस्थापितों की विभिन्न मांगों को लेकर प्लांट गेट के समक्ष आंदोलन चलाया गया था।जिसमें पुलिस की गोली से दो आंदोलनकारियों की मौत हो गईं थी। वहीं,इस मामले को लेकर प्लांट प्रबंधन एवं जिला प्रशासन द्वारा राजीव जायसवाल और ममता देवी सहित सैकड़ों लोगों के ऊपर गोला और रजरप्पा थाना में एक ही आंदोलन का चार-चार केस दर्ज किया गया था।जिसमें तीन केस की सुनवाई हो चुकी और चौथे केस की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई।
मामले में पूर्व विधायक ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को दो साल की सजा सुनायी गयी।वहीं, विशेष कोर्ट ने इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। ममता देवी और राजीव जायसवाल सहित कुल 13 आंदोलनकारी फिलहाल हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद है।इस केस की सुनवाई होने के बाद अब राजीव जायसवाल और ममता देवी की ओर से कहा गया कि वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।