झारखण्ड मंत्रालय में 25 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय
★ W.P.(S) No-6423/2014 झारखण्ड राज्य कारा दैनिक कर्मी एसोसिएशन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.02.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि के उद्देश्य, संचालन तथा क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम, 08, 2020) की धारा-1 में संशोधन हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को झारखण्ड विधान सभा में पुनरस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ चांय एवं इसके पर्यायवाची केवट, मल्लाह, निषाद जाति को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई।
★ डाॅ गोपाल बैठा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, हजारीबाग को चारा घोटाले से संबंधित काण्ड संख्या आर सी 26 (ए) 96-पैट में दिनांक-21.12.2006 को दोषसिद्धि के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3034, दिनांक-26.12.2007 के द्वारा लिये गये निर्णय को विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त परामर्श के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक/ पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण की स्वीकृति दी गई।
★ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 की स्वीकृति दी गई।
★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची के चिकित्सकों को दिसम्बर, 2012 से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के गैर व्यवसायिक भत्ता के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल-2,11,23,589/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तेईस हजार पाँच सौ नवासी) मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ रांची जिला में विशेष विनियमन पदाधिकारी हेतु 02 (दो) अतिरिक्त पदों का वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 (पांच वर्ष की अवधि) हेतु सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2019-20 (अवधि 01, अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति दी गई।
★ महिला, बाल विकास एंव सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं हेतु जिला स्तर पर उप-विकास आयुक्त को नोडल पदाधिकारी घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ 220 के वी डाल्टेनगंज-गढ़वा संचरण लाईन के दोनों छोर में लिंक लाईन तथा 132 के वी डाल्टेनगंज (PGCIL)-डाल्टेनगंज (JUSNL) संचरण लाईन के निर्माण हेतु राशि रुपए 37.75 करोड़ की पूर्व में स्वीकृत योजना में राशि रुपए 7.38 करोड़ अर्थात 19.53 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप रूपए 45.13 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचरण योजनाओं के लिए बजट उपबंधित राशि रूपए 730 करोड़ के विरूद्ध रूपए 7.38 करोड़ झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियाँ और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपे जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ राँची शहर में स्थित हरमू नदी पर जुडको द्वारा पूर्ण कराई गयी जीर्णोंद्धार एवं संरक्षण परियोजना की राँची शहर के पर्यावरण अवस्था में हो रहे तकनीकी एवं पारिस्थितिक प्रभाव के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) को मनोनयन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने एवं इस निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि रूपए 21,78,280/- (इक्कीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ अस्सी) मात्र का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परिक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
★ राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने हेतु शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने हेतु दिनांक-08.09.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करने के की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड उत्पाद सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के अध्याय-3 की कंडिका-9 (ii) में प्रावधानित न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष को संशोधित करते हुए 21 वर्ष प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।*
★ बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची में राज्य अतिथियों/विशिष्ट महानुभावों को चेक इन/चेक आउट में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु M/s Speedwing Services, No-61,Kalpaka Nagar, Chakkai, Trivendrum को रुपए 25 हजार मात्र मासिक की दर पर पोर्टर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मनोनयन के आधार पर चयन हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के अधीन शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ “नागर विमानन” का कार्यान्वयन “परिवहन विभाग” से पृथक कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) में जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई।
★ मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने हेतु राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति एवं तदनुरूप बजटीय उपबंध करने की स्वीकृति दी गई।
★ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXVI के तहत 72- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 23045.19 लाख रुपये मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 23045.19 लाख रुपए का 20% अर्थात रुपए 4609.038 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXVI के तहत 02- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 6119.69 लाख रुपए मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 6119.69 लाख रुपए का 20% अर्थात 1223.938 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) के क्रय एवं विक्रय पर उपकर (Cess) धारित करने हेतु झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021 की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने हेतु आयोग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रचलित नियम/प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप लंबित वेतन-निर्धारण अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार की योजना “पढ़ना लिखना अभियान” में राज्यान्श की राशि 1.90 करोड़ों रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
बैठक से पहले झारखण्ड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस के निधन पर मंत्रिमण्डल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की