केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नियम 30 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं,गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन में अगले महीने भी लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है।
नई दिल्ली।कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नियम 30 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं।गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है।आदेश में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने अनलॉक प्रक्रिया के नए नियमों के बारे में बताया कि काम धंधों को फिर से शुरू करने वही नियम लागू होंगे जो सरकार ने 30 सितंबर को जारी किए थे।अब ये नियम 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन का ये नियम देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगे बढ़ाए गए हैं।
गृह मंत्रालय के ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी।
अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन
बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे।इन दिशा निर्देशों में 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। केंद्र सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों खोलने को 15 अक्टूबर के बाद से खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया था।
अब स्कूल-कॉलजों को छोड़कर देश की ज्यादातर गतिविधियां सामान्य हो गई हैं।कई राज्यों में तो स्कूल-कॉलेज भी खुल गए हैं. हालांकि अभी जूनियर और प्राइमरी स्कूलों को खोलने के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।
कंट्रोल में है कोरोना
वैसे तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महामारी के फैलने की गति में कुछ कमी आई है और कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर एक सितंबर को 1.77 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 1.50 प्रतिशत हो गई है।देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर एक सितंबर को 76.94 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 90.62 प्रतिशत हो गई है।