कैश कांड:झारखण्ड कांग्रेस के गिरफ्तार तीनों विधायकों की याचिका कलकत्ता हाइकोर्ट ने किया खारिज
राँची/कोलकाता।कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखण्ड कांग्रेस के गिरफ्तार तीन विधायकों द्वारा जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने इसकी बजाय सीआईडी को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी है।बता दें रुपये के साथ गिरफ्तार तीन कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।इसी के तहत हाईकोर्ट ने आदेश दिया।
गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद विधायकों की याचिका को खारिज करते हुए सीआईडी को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी। बता दें कि तीन कांग्रेसी विधायकों ने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी। गिरफ्तार तीनों कांग्रेसी विधायकों ने मामले की शीघ्र सुनवाई करने को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दिया था।विधायकों ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए। अपनी याचिका में विधायकों ने कहा था कि बंगाल सरकार की जांच प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है।इसी के आधार पर गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई।
मालूम हो कि गत 30 जुलाई, 2022 को झारखण्ड कांग्रेस के तीन विधायकों को पश्चिमी बंगाल की हावड़ा पुलिस ने 49 लाख रुपयों के साथ पकड़ा गया था।इसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दिया गया था।इसी के तहत तीनों विधायकों ने CID जांच पर सवाल उठाया था। इधर, बुधवार को तीनों विधायकों की ओर से अधिवक्ता ने न्यायाधीश के समक्ष मामले की त्वरित सुनवाई की अपील की थी।अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब्त रुपयों को आयकर या काला धन कानून के तहत गिरफ्तार नहीं बताया गया है।