Breaking:शनिवार दिनांक: 10.10.2020 से राँची जिलान्तर्गत विभिन्न पूजा एवं धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता है ! सरकार द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस मिलने के बाद की जाएगी आगे की प्रक्रिया पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

शनिवार से खुलेंगे राँची के धार्मिक स्थल

सरकार द्वारा विस्तृत गाइड लाइन मिलने के बाद की जाएगी आगे की प्रक्रिया

कोविड19 के सुरक्षामानकों का अनुपालन करना होगा सुनिश्चित

जिला प्रशासन की टीम लगातार रखेगी नज़र

राँची।कोविड-19 के संभाव्य प्रसार की रोकथाम हेतु राज्यभर के मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं अन्य सभी पूजा घर बन्द कर दिए गए थे। अनलॉक-05 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनलॉक गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत शनिवार दिनांक: 10.10.2020 से रांची जिलान्तर्गत विभिन्न पूजा एवं धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा।

धार्मिक स्थलों को खोलने के पश्चात सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों एवं मास्क लगाकर ही आमजनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर या हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था भी संचालकों या समिति को सुनिश्चित करनी होगी।

अनुमण्डल पदाधिकारी सदर रांची सुश्री समीरा एस ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद सभी धार्मिक स्थलों के खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”

अनुमण्डल पदधिकारी रांची सुश्री समीरा एस ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों को कोविड19 के सुरक्षा मानकों के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन के निदेशानुसार सरकार द्वारा विस्तृत गाइड लाइन मिलने के बाद धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था का मुआयना किया जाएगा। जिसके पश्चात ऐसे सभी स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

साथ ही, उन्होंने कहा, “जिला प्रशासन द्वारा बाद में भी धार्मिक स्थलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। ताकि कोविड19 के सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।”

आमजनों से अपील

अनुमण्डल पदाधिकारी सुश्री समीरा ने कहा कि, जिला प्रशासन आमजनों से भी कोविड19 के सुरक्षा मानको का अनुपालन करने की अपील करती है। साथ ही, सभी से मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करने की अपील करती है। इससे न सिर्फ खुद की बल्कि अपनों एवं दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

अपडेट 8:15pm

आवश्यक सूचना

दिनांक: 07.10.2020

रांची जिला में धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में राज्यस्तरीय विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा गाइड लाइन जारी की जाएगी।

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