Big Breaking:चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई,जमानत अगली तारीख तक टला।
राँची।चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार यानि आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हुई।कोर्ट ने जमानत याचिका पर कहा अभी आधी सजा पूरी होने में 27 दिन बांकी है।इसलिए अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी।अगली सुनवाई में पता चलेगा जमानत मिलेगी या नहीं।यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।लालू की जमानत याचिका पर झारखण्ड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।जहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू यादव की पैरवी अदालत में की. हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता के द्वारा अदालत से लालू को जमानत नहीं देने की दलील की गई, वहीं बचाव पक्ष यानी लालू यादव की तरफ से कारावास की अवधि एवं स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मंजूर किये जाने का आग्रह किया गया. दोनों पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद कोर्ट अगली सुनवाई के लिये 4 सप्ताह बाद की तारीख मुक़र्रर की है।हालांकि अगर जमानत मिल जाता तो फिर भी लालू प्रसाद जेल में ही रहना होता, क्योंकि एक अन्य मामले में उन्हें अभी जमानत लेना बाकी है।
दरअसल, चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू को पांच साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उनकी ओर से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इससे पहले लालू प्रसाद को चाईबासा के एक अन्य मामले व देवघर में जमानत मिली है। चाईबासा के दूसरे मामले में आज जमानत पर सुनवाई हुई और दुमका वाले मामले में अभी तक जमानत याचिका नहीं दाखिल की गई है।