Big Breaking:एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त किया,कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया
राँची।झारखण्ड के वरीय आईपीएस अधिकारी एडीजी अनुराग गुप्ता हुए निलंबन मुक्त।बता दें पिछले दिनों अनुराग गुप्ता को कोर्ट ने निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया था।उसके बाद सरकार ने अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त कर दिया है।देर शाम जारी आदेश मुताबिक सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि बीते 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोर्ट (CAT) ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया था।जिसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. एडीजी अनुराग गुप्ता को 14 फरवरी 2020 को निलंबित कर दिया था।तब से एडीजी अनुराग गुप्ता निलंबित चल रहे हैं।
दो साल से ज्यादा समय से निलंबित हैं अनुराग गुप्ता:
एडीजी अनुराग गुप्ता लगभग दो साल से ज्यादा समय से निलंबित हैं। 14 फरवरी 2020 को हेमंत सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था. तब वे सीआइडी के एडीजी थे. उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है.
क्या है मामला
2016 में राज्यसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप जारी किया था. इस कथित टेप में एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, उनके पति योगेंद्र साव के बीच बातचीत की बात सामने आई थी. मामला सामने आने के बाद पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी. प्रथम दृष्टया जांच के बाद आयोग ने एफआईआर का आदेश दिया था. गृह विभाग के अवर सचिव अवधेश ठाकुर के बयान पर सरकार ने तब मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में फरवरी 2020 में अनुराग गुप्ता के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू की थी, जिसके संचालन का जिम्मा तत्कालीन डीजीपी एमवी राव को दिया गया था.एमवी राव ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया था.