Ranchi:रथयात्रा मेला आयोजन कराने की मांग को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई,उपायुक्त के आदेश को रोक लगाने की मांग

राँची।झारखण्ड की राजधानी राँची के प्रसिद्ध रथयात्रा मेला आयोजन कराने की मांग को लेकर झारखण्ड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जब ओडिशा सरकार ने पुरी में होने वाले सबसे बड़े रथयात्रा मेले पर कोई रोक नहीं लगाई है तो राँची उपायुक्त की ओर सीमित लोगों के साथ रथयात्रा के आयोजन करने का आदेश उचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। इस दौरान राजनीतिक सभाएं हो रही हैं। ऐसे रथयात्रा मेला से रोक हटाने की मांग की गई है। यह मेला ऐतिहासिक होने के साथ साथ हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। अदालत से उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

बता दें बीते 2 जून को राँची के डीसी ने एक बार फिर से राँची में रथयात्रा के दौरान मेला और दुकान नहीं लगाने का फरमान सुनाया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के अनुसार रथयात्रा निकालने का आदेश दिया। एक जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथयात्रा को लेकर डीसी छवि रंजन ने कहा कि राँची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में इस बार भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही रथयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान मेला और दुकानें नहीं लगेंगी।उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन में मेला लगाने की अनुमति नहीं है। इसलिए इस बार भी रथयात्रा के दौरान न तो मेला लगेगा और न ही किसी प्रकार की दुकानें और स्‍टॉल लगेंगी। रथयात्रा में सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर डीसी ने अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।