BigBreaking: हिंदपीढ़ी मामले में हाईकोर्ट ने ली स्वतः संज्ञान, 17 अप्रैल को सुनवाई
राँची। राजधानी राँची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखण्ड हाईकोर्ट ने हिंदपीढ़ी मोहल्ले में लॉकडाउन तोड़ने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, उपायुक्त रांची, और एसएसपी रांची को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने स्थानीय मीडिया में हिंदपीढ़ी मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ कर बाहर आने और लॉकडॉन की अवहेलना करने संबंधी खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका में बदलकर सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। मामले पर 17 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच में सुनवाई होगी।
हिंदपिड़ी में सफाई कर्मी से लेकर पुलिसकर्मियों तक बदसूलकी हो चुकी है।मरीज को ले जाना के लिए हो या जांच सम्बन्धी हो सभी मे रुकावटें पैदा की है।जिससे हिनपीड़ी मीडिया की सुर्खियों में रहा है।हिंदपीढ़ी के थर्ड स्ट्रीट के बंगाली चौक पर एक गुट लोगों द्वारा किया गया बैरिकेडिंग को लेकर मंगलवार की सुबह दोनों गुट के लेाग आमने- सामने आ गये थे। दोनों ओर काफी लोग काफी देर तक हंगामा होता रहा। एक गुट बैरिकेडिंग को हटाना चाह रहा था, जबकि दूसरा गुट उसका विरोध कर रहा था। काफी देर दोनों गुट के बीच तु-तु,मैं-मैं होता रहा। बाद एक गुट द्वारा लगाया बांस के बैरिकैडिंग को दूसरे गुट ने तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिसपहुंची और दोनों ओर के लोगों को खदेड़ दिया। बाद में बांस से बने बैरिकेडिंग को पुलिस द्वारा पूरी तरह हटा दिया गया, वहां रांची पुलिस का लोहा वाला स्लाइड बैरियर लगा दिया गया और पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था।
बता दें कोरोना पॉजिटिव मरीज को हिंदपीढ़ी से इलाज के लिए ले जाने के विरोध में हुए हंगामा को लेकर 6 नामजद सहित 500 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इस घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय के तरफ रांची पुलिस को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद मंगलवार को हिंदपीढ़ी थाना में 6 नामजद सहित 550 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है।