#Ranchi:झारखण्ड हाईकोर्ट से बेल मिलने के छठे दिन मंगलवार को तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिक होटवार जेल से बाहर निकले।
राँची।राँची के बिरसा मुंडा जेल में बंद तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया।ये 17 लोग पिछले 7 अप्रैल से राँची की जेल में वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जेल में बंद थे इन 17 विदेशियों में मलेशिया के 8, इंग्लैंड के 3, जाम्बिया के 2, बांग्लादेश के 2 और त्रिनिदाद एंड टुबैगो, आयरलैंड के एक-एक जमाती शामिल थे।
झारखण्ड हाईकोर्ट से बेल मिलने के छठे दिन मंगलवार को तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिक होटवार जेल से बाहर निकले। इससे पहले राँची सिविल कोर्ट में सभी 17 जमातियों की ओर से 10-10 हजार का दो बेल बाउंड भरा गया। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम में सभी जेल रिहा हुए। आठ जून को न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत से बेल याचिका खारिज करने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी।15 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की। हालांकि, जबतक केस समाप्त नहीं हो जाता काेई भी विदेशी भारत छोड़कर नहीं जा सकते हैं। 17 विदेशियों में से मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण का यह पहला मामला था।30 मार्च को हिंदपीढ़ी से किया गया था गिरफ्तार।तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को हिंदपीढ़ी के बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। छानबीन के उपरांत नौ अप्रैल को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271 ”द फॉरेनर्स एक्ट 1946” की धारा 13 14 (बी)(सी) और ”द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट” की धारा 51 के प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा हिंदीपढ़ी के हाजी मेराज को भी आरोपित बनाया गया था।
17 मार्च को तबलीग़ी जमात के 8 और 18 मार्च को 9 लोग राँची पहुंचे थे।इन 17 लोगों के दल में चार महिलाएं शामिल थीं। ये चारों महिलाएं मलेशिया की रहनेवाली हैं. राँची के हिंदपीढ़ी में ये बीते 19 मार्च को ट्रेन से पहुंचे थे,जिसके कारण राँची स्टेशन पर इनकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी थी।
राँची पुलिस ने 30 मार्च को हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद एवं मदीना मस्जिद में रुके तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों एवं एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।इसमें चार महिलाएं भी थीं. पुलिस टीम ने सभी को मेडिकल निगरानी के लिए क्वारंटाइन करते हुए खेलगांव स्थित आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया था। इनमें से दो विदेशी कोरोना संक्रमित पाये गये थे।स्वस्थ होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
झारखण्ड हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अदालत द्वारा जमानत में दी गयी सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सभी तबलीगी जमातियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया।