ये है राँची मेरी जान:ये कैसा मंजर छाया है,भागते दौड़ते शहर में आखिर किसकी नजर लग गई है,घड़ी की सुई जब 3 पर पहुँची,शहर वीरान हो गया ..
राँची।चारों ओर चहकने वाली शहर में ये कैसा मंजर छाया है। भागते दौड़ते शहर को आखिर किसकी नजर लग गई है। घड़ी की सुई जब तक तीन पर पहुंचती। शहर वीरान हो गया। दुकानों के शटर गिर गए। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। अगर कहीं लोग दिखाई दे रहे हैं तो वह बस केवल श्मशान और कब्रिस्तान में ,अलग-अलग अस्पतालों के बाहर बस एक सा नजारा है। चीख-पुकार और इंतजार। कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं। कोई किसी को ढांढस बंधाने वाला नहीं।
राजधानी राँची में एक-एक दिन में कोरोना के 17 सौ से अधिक मामले आ रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में मौत का आंकड़ा हर दिन अर्धशतक लगा रहा है। श्मशान और कब्रिस्तान की हकीकत आंकड़ों से बहुत आगे की कहानी बयां कर रही है। गंभीर रूप से बीमार लोग जिंदगी की डोर थामे रखने के लिए एक-एक सांस की जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात से निपटने के लिए झारखण्ड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू कर रखा है।
गुरुवार से इसे और सख्त किया गया है। संक्रमण की चेन तोड़ने के विकल्प के रूप में दवाओं से इतर प्रतिबंध का सहारा लिया जा रहा है। शहर के आम नागरिक से लेकर व्यवसायी वर्ग तक आगे आकर सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा हो गया है। किसी भी कीमत पर हर जान की हिफाजत एकमात्र लक्ष्य रखा गया है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सबकी बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह से हालात नियंत्रण में रहे।
झारखण्ड में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से आज गुरुवार से आंशिक लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा की गयी है।इससे पहले 22 अप्रैल से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक चले स्वस्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद अब नई गाइडलाइंस 6 मई सुबह तक के लिए प्रभावी हो गया है।इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़ राज्य में सभी दुकानें अब सुबह छः बजे से दो बजे तक ही खुली रहेंगी।इधर राँची में पहले दिन सुबह बाजारों में कुछ जगहों पर भीड़ उमड़ पड़ी और लोग इसे लॉकडाउन मानकर जरूरी रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी करने नियम को ताक पर रखकर निकल पड़े। वहीं दोपहर बाद प्रशासन सक्रिय हुई और बाजारों को जबरन बंद कराने में जुट गई।पहले दिन थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद लोग वापस लौटे।साथ ही कारोबारियों को चेतावनी देकर बंद कराया गया। गौरतलब है, कि राजधानी राँची में कोरोनावायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है।हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं जिला प्रशासन के बार-बार अनुरोध करने पर भी लोग मानने को तैयार नहीं है ऐसे में प्रशासनिक सख्ती ही एकमात्र विकल्प बची हुई है हालांकि शहर में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, और चौक चौराहा गलियों और बाजारों में गश्त तेज कर दी गई है।
झारखण्ड में राज्य सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोनावायरस संक्रमण के चेन को तोड़ने एवं संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के उद्देश्य से अधिसूचित “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” की अवधि 29 अप्रैल 2021 पूर्वाह्न 6:00 बजे तक को विस्तारित करते हुए आगामी 06 मई 2021 पूर्वाह्न 6:00 बजे तक लागू करने के आदेश के आलोक में पूरे राज्य के हर जिले में डीसी व एसएसपी,एसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत अनुदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है जो निम्न प्रकार से हैं-
(1).जिला अंतर्गत निम्नलिखित दुकान/प्रतिष्ठान/कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।
★ दवा दुकानें, हेल्थ केयर एवं चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
★ जन वितरण प्रणाली की दुकानें अपराह्न 2:00 बजे तक खुले रहेंगे।
★ पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट।
★ ग्रॉसरी स्टोर अपराह्न 2:00 बजे तक खुले रहेंगे एवं इनमें होम डिलीवरी की प्राथमिकता रहेगी।
★ होलसेल दुकान/फल-सब्जियां/अनाज/दूध/डेयरी प्रोडक्ट/पशुचारा/खाने-पीने की दुकान/मिठाई की दुकान अपराह्न 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
★ होटल एवं रेस्टोरेंट खुले रहेंगे जिसमें होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। होटल एवं रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
★ नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
★ सभी प्रकार के माल ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे।
★ कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकान अपराह्न 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
★ औद्योगिक एवं खनन कार्य की गतिविधियां जारी रहेगी।
★ निर्माण से जुड़ी गतिविधियां जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल है उन्हें अनुमति रहेंगी, निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें अपराह्न 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
★ ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगी (डिलीवरी एंड पिकअप) ये अपराह्न 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
★ जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें अपराह्न 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
★ शराब दुकान/वाहन के वर्कशॉप एवं गैराज अपराह्न 2:00 बजे तक खुले रहेंगे।
★ भारत सरकार एवं उससे जुड़े उपकरणों के दफ्तर में 50% उपस्थिति के साथ अपराह्न 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
★ कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस खुली रहेंगी।
★ बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां एवं सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज अपराह्न 2:00 बजे तक कर सकेंगे।
★ राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय, समाहरणालय, नगर निकाय, बीडीओ/सीओ/सीडीपीओ एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ अपराह्न 2:00 बजे तक खुले रहेंगे, शेष कर्मी वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करेंगे।
★ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे।
★ कुरियर सेवा भी खुले रहेंगे।
★ पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस खुली रहेंगी।
★ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।
★ कोविड-19 रोकथाम में कोई कार्यालय/दुकान/प्रतिष्ठान उपायुक्त को जरूरी लगने/पाए जाने पर खुले रहेंगे।
(2). सभी धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल खुले रहेंगे, परंतु वहां आमजनों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
(3). सभी इनडोर एवं आउटडोर स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक का जमावड़ा नहीं होगा, शादी/विवाह जैसे कार्यक्रमों में 50 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। श्राद्ध/अंतिम संस्कार आदि जैसे कार्यक्रमों में 30 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे।
(4). सभी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।
(5). स्कूल/कॉलेज/आईटीआई/स्किल डेवलपमेंट सेंटर/कोचिंग क्लासेस/ट्यूशन क्लासेस/ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे, परंतु छात्र छात्राओं को डिजिटल कंटेंट/ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराई जाएगी।
(6). झारखंड सरकार तथा उनके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक रहेगी।
(7). सभी आईसीडीएस सेंटर(आंगनवाड़ी केंद्र) बंद रहेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
(8). धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस एवं रैली पर प्रतिबंध रहेगा।
(9). सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स/सभाकक्ष/ स्टेडियम/जिम्नेजियम/स्विमिंग पूल/पार्क बंद रहेंगे।
(10). बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नहीं किया जाएगा।
(11). दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए हवाई/ट्रेन यात्रा के लिए लोगों को पूर्वाह्न 6:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक आवाजाही की अनुमति रहेगी, केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवाएं, अंतिम संस्कार संबंधी कार्य, विवाह कार्य, रेस्तरां से भोजन वितरण, हवाई/रेल/अंतर्राज्यीय बस संबंधी यात्रा, कोविड-19 के रोकथाम से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति एवं विशेष परिस्थिति में जिला दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त अनुमति वाले व्यक्तियों की आवाजाही के लिए अपराह्न 3:00 बजे से पूर्वाह्न 6:00 बजे तक की अनुमति रहेगी। हवाई/ट्रेन यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र एवं ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य रहेगा।
(12). सार्वजनिक परिवहन की अनुमति रहेगी।
(13). किसी भी सरकारी दफ्तर/धार्मिक स्थल/पूजा स्थल/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड/ऑटो रिक्शा स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगा।