#BREAKING:लड़की को थाना परिसर में मारपीट,गाली गलौज मामले में रिपोर्ट के आधार पर आरोपी इंस्पेक्टर हरीश पाठक के खिलाफ डीजीपी ने आपराधिक मामला दर्ज करने एवं स्पीडी ट्रायल के जरिये त्वरित न्याय दिलाने का निर्देश दिया गया है।
राँची।राज्य के चर्चित दरोगा हरीश पाठक को महिला से मारपीट और गाली गलौज के मामले में दोषी पाया गया है।इस मामले में साहिबगंज एसपी द्वारा डीजीपी को भेजे गए जांच रिपोर्ट से हुआ है।जांच रिपोर्ट में साहिबगंज एसपी ने दरोगा हरीश पाठक को महिला से थाना परिसर में मारपीट और गाली-गलौज के लिए दोषी पाया है। जांच रिपोर्ट बरहरवा डीएसपी ने तैयार किया था।एसपी द्वारा भेजे गए राज रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी डीजीपी एमबी राव ने दरोगा हरीश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश साहिबगंज एसपी को दिया है मामले में पीड़ित लड़की द्वारा शिकायत नहीं दर्ज कराने की स्थिति में पुलिस खुद से जांच रिपोर्ट के आधार पर दरोगा हरीश पाठक के खिलाफ केस दर्ज करेगी। डीजीपी ने हरीश पाठक के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद मामले में स्पीडी ट्रायल का भी आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के आदेश के बाद बरहेट थाना प्रभारी की जांच रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निदेश दिया गया है। थाना प्रभारी पर एक युवती के साथ मारपीट करने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया था।
आपराधिक मामला दर्ज होगा
मुख्यमंत्री को पुलिस महानिदेशक श्री एमवी राव ने बताया कि बरहेट थाना प्रभारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी इंस्पेक्टर हरीश पाठक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने एवं स्पीडी ट्रायल के जरिये त्वरित न्याय दिलाने का निदेश दिया गया है। झारखण्ड पुलिस सदैव जनता के लिए और जनता के साथ है।
यह था मामला…
मुख्यमंत्री से वीडियो साझा कर जानकारी दी गई कि बरहेट थाना प्रभारी एक दलित लड़की से कैसे पेश आ रहें हैं। वीडियो में थाना प्रभारी को युवती के साथ मारपीट करते और गाली देते दिखाया गया था।
डीजीपी ने ट्वीट कर यह भी कहा कि महिला अपराध के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों ना हो।
उल्लेखनीय है कि साहेबगंज जिला के बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक द्वारा एक महिला से मारपीट और गाली गलौज करने का एक वीडियो वीडियो वायरल हुआ था।जब वीडियो होने की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली, तब उन्होंने मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश डीजीपी को दिया था।जिसके बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर सोमवार को ही लाइन हाजिर कर दिया गया था।जांच में वीडियो को भी सही पाया गया है।साहेबगंज एसपी से पीड़िता ने लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, इस शिकायत की कॉपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्य मानवाधिकार आयोग राँची और उपमहानिरीक्षक दुमका को भी भेजी थी। हालांकि, इस घटना के बाद 23 जुलाई को प्रेम प्रसंग के मामले में लड़का और लड़की पक्ष के लोगों ने मिलकर दोनों की शादी करवा दी थी।