Ranchi:जिला में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी,उपायुक्त ने इस संबंध में पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये
सख्ती से होगा कोटपा-2003 का अनुपालन-उपायुक्त
राँची में प्रतिबंधित पान मसाला के बड़े व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जिला में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) के विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन भी कराया जायेगा। उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने इस संबंध में तम्बाकू नियंत्रण हेतु गठित त्रिस्तरीय धावा दल/छापामार दस्ता के एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
स्कूलों पर विशेष फोकस, सर्वे कराने का निदेश
प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान उपायुक्त राँची श्री छवि रंजन ने सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों का सर्वे कराने का निदेश दिया। सौ गज के दायरे के अंदर प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर उपायुक्त ने कोटपा-2003 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात कही। श्री छवि रंजन ने कहा कि किशोरावस्था में छात्र नशे की चपेट में ने आयें इसके लिए स्कूलों पर विशेष फोकस करने की जरुरत है। सभी स्कूलों के सर्वे के बाद उन्होंने तंबाकू मुक्त क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाने का भी निदेश दिया।
चलेगा सघन जांच अभियान, होगी कार्रवाई
राँची जिला में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। उपायुक्त श्री छवि रंजन ने अपर जिला दंडाधिकारी सह विशेष नोडल पदाधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्री उत्कर्ष गुप्ता को शहर को अलग-अलग जोन में बांटकर जांच अभियान चलाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार आवश्यक रुप से अभियान चलाये और कोटपा-2003 का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई करें।
बडे़ व्यापारियों पर होगी कार्रवाई, सीमा पर जांच
प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों के इनिशिएशन को रोकने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों के बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त महोदय ने डिस्ट्रिक और इंटर स्टेट बाॅर्डर पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की तस्करी करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया।
कोटपा-2003 के विभिन्न बिन्दुओं की दी गयी जानकारी
समाहरणालय ब्लाॅक ए स्थित उपायुक्त सभागार में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, रांची द्वारा आयोजित एकदिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी गयी। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कोटपा 2003 और जेजे एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिनिधि टाटा ट्रस्ट,सीड्स के प्रतिनिधि एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल के कंसल्टेंट ने रांची जिला को धुम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान और कार्रवाई से संबंधित आवश्यक जानकारी दी।
कार्यशाला के दौरान राँची जिला के सभी बीडीओ,एमओआईसी, बीपीएम,जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल के कंसल्टेंट,जिला परामर्शी एनटीसीपी राँची,प्रोग्राम को-आॅर्डिनेटर ट्रस्ट,टाटा ट्रस्ट एवं सीड्स के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।