तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने पर 6 महीने की सजा:-उपायुक्त देवघर
■ जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को घोषित किया गया तम्बाकू मुक्त क्षेत्र:- उपायुक्त….
देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय के आदेशानुसार आज दिनाँक 12.04.2020 से जिला अंतर्गत तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह की सजा अथवा 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान पारित किया गया है। साथ ही उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी।
इसके अलावे उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने वरीय अधिकारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि सख्ती से कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ उल्लंघन करने वालो पर कड़ी कार्रवाई करें।
खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से बढ़ता है कोरोना संक्रमण का खतरा, तम्बाकू उत्पाद के उपयोग को कहे नो:- उपायुक्त
जिलावासियों से अपील करते हुए उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। वर्तमान समय में यत्र-तत्र थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है।तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।