रूपा तिर्की मौत मामला:रूपा तिर्की को धमकी मिली थी या नहीं,जांच में जुटी सीबीआई
साहेबगंज:झारखण्ड के साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है।जांच के दौरान सीबीआई की टीम ने साहेबगंज से लेकर राँची तक दर्जनों लोगों से पूछताछ की है।जानकारी के अनुसार रूपा तिर्की को धमकी मिली थी या नहीं इसकी जांच में सीबीआई जुटी है।गौरतलब है कि रूपा तिर्की की मौत मामले में हाईकोर्ट ने भी जमीन विवाद में शक जाहिर किया है,सीबीआई टीम को इस बिंदु पर भी जांच करने का आदेश दिया था।
जुड़े दूसरे पक्ष से पूछताछ की गयी:
जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम हाईकोर्ट के आदेश पर धमकी मामले में शहर के चौक बाजार स्थित बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में कांड संख्या 05/21 मे जांच शुरू कर रही है. रविवार को इस मामले में जुड़े दूसरे पक्ष से पूछताछ की गयी थी। सीबीआई की टीम ने दूसरे पक्ष की महिला रिद्धि तंबाकूवाला के ससुर भगवान टिबरेवाल से कई सवाल किए।इससे पहले शनिवार को जमीन विवाद से जुड़े पहला पक्ष सिद्धार्थ शर्मा और मामले की जांच कर रहे आईओ प्रमोद कुमार से पूछताछ की थी. रूपा तिर्की महिला थाना प्रभारी बनने के बाद 11 केस देख रही थी. जिसमें 5 केस हाई प्रोफाइल थे।
जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी:
जानकारी के अनुसार बीते 10 मार्च को स्टाइल कपड़ा दुकान के जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी. जिसमें एक पक्ष सिद्धार्थ शर्मा, उसके पिता प्रदीप शर्मा और पशुपति यादव का था. दूसरा पक्ष महिला रिद्धि तंबाकू वाला का था. महिला थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर बीच सड़क पर मारपीट हुई थी, जिसमें महिला रिद्धि ने पशुपति यादव को चप्पल से पिटाई कर दी थी. इस घटना के बाद पशुपति यादव, सिद्धार्थ शर्मा और प्रदीप शर्मा ने बदला लेने की नीयत से महिला के साथ बीच बाजार मारपीट की. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगते हुए महिला थाना में केस दर्ज किया था, जो कांड संख्या 05/21 था. रिद्धि तंबाकू वाला ने अपने साथ हुई बेइज्जती का आरोप लगाते हुए सिद्धार्थ शर्मा, प्रदीप शर्मा और पशुपति यादव के खिलाफ महिला थाना शिकायत दर्ज करायी थी. यह केस काफी हाई प्रोफाइल था, क्योंकि आरोपी सिद्धार्थ शर्मा, प्रदीप शर्मा और पशुपति यादव का इलाके में रसूख रखते हैं।
तीन मई को बरामद हुआ था शव
पुलिस लाइन स्थित गंगा भवन सरकारी क्वार्टर में US-1 में संदिग्ध अवस्था में रूपा तिर्की का शव तीन मई को बरामद हुआ था. सीबीआई के द्वारा इस केस से जुड़े 6 से अधिक लोगों को चिन्हित कर उसके क्वार्टर के आसपास के लोगों से पूछताछ की गयी थी. गौरतलब है कि रूपा तिर्की मौत मामले में एक सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सीबीआई को अविलंब केस लेकर जांच करने का निर्देश दिया था. सीबीआई ने इस मामले में कांड संख्या आरसी 0922021S0002 मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है.