Ranchi:कांके विधायक समरी लाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,आदेश हुआ निरस्त

राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट ने कांके विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक समरी लाल को बड़ी राहत दी है।हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार जाति छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया।अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि पार्थी के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के पूर्व माधुरी पाटिल के जजमेंट के अनुसार विजलेंस कमेटी से जांच नहीं करायी है। इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।इसलिए आदेश को निरस्त करते हुए मामले को वापस राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। बता दें कि 10 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।मंगलवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा व अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा था।

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