Ranchi:कोर्ट ने सुखदेवनगर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का दिया आदेश,अदालत ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया…
राँची।फैमिली कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना राँची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी को भारी पड़ गया है। अदालत ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी का मासिक वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। यह आदेश बुधवार को प्रधान न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत से पारित हुआ। आदेश की प्रति राँची के एसएसपी को भेज दी गई है, ताकि वेतन रोकने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मामला भरण-पोषण से जुड़ा है। सुषमा देवी ने अपने पति विनोद सिंह के खिलाफ वर्ष 2007 में भरण-पोषण की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था।अदालत ने विनोद सिंह को आदेश दिया था कि वह प्रत्येक माह आवेदिका सुषमा देवी को भरण-पोषण की राशि का भुगतान करे। बावजूद इसके, पति ने लंबे समय तक राशि का भुगतान नहीं किया। भरण-पोषण की राशि नहीं मिलने पर अदालत ने अक्तूबर 2024 में विनोद सिंह के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी किया था। यह वारंट सुखदेव नगर थाना प्रभारी को तामिला (निष्पादन) के लिए भेजा गया, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं किया गया। अदालत की ओर से कई बार पत्र भेजकर डिस्ट्रेस वारंट की तमिला रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन थाना प्रभारी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इतना ही नहीं, कोर्ट ने थाना प्रभारी को कारण पृच्छा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही कोई रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। लगातार आदेशों की अनदेखी से नाराज होकर अंततः अदालत ने थाना प्रभारी का वेतन रोकने का सख्त आदेश पारित किया।

