पलामू:गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्या कांड का खुलासा,दो अपराधी गिरफ्तार,एक राँची से अपराधी पकड़ाया…
पलामू।पलामू के सुदना विस्फुटटा स्थित इलेक्ट्रिक ग्रिड के पास 3 जून को हुए कुणाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में विजय शर्मा उर्फ गुरुजी और राजेश वर्मा उर्फ फंटूश शामिल है। कुख्यात डब्लू सिंह के इशारे पर कुणाल की हत्या हुई थी। उक्त जानकारी पलामू एसपी अजय लिंडा ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गठित एसआईटी को यह उपलब्धि मिली है। डब्लू सिंह ने हत्या के लिए 15 लाख की सुपारी दी थी।गिरफ्तार विजय शर्मा उर्फ गुरुजी को पुलिस टीम ने राँची से पकड़ा है। हालांकि की इस हत्याकांड में संलिप्त अन्य अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिसमें अनु विश्वकर्मा, श्वेतकेतु तिवारी, अमरेश मेहता और एक दोस्त शामिल है।
घटना की जानकारी प्रेस वार्ता में-
03.06.2020 को समय करीब 07.00 बजे सुबह सुदना विस्फुटटा रोड इलेक्ट्रिक ग्रिड के पास सफारी गाड़ी से टक्कर मारकर एवं रोककर गोली मारकर कुणाल सिंह की हत्या की गयी थी। मृतक कुणाल सिंह भी एक कुख्यात अपराधी था तथा एक दर्जन काण्डों में आरोपित एवं सजायाफ्ता था। इस घटना के संबंध में मृतक कुणाल सिंह के भाई चन्दन कुमार सिंह, पे0 सिद्धेश्वर सिंह, सा0 पुलिस लाईन के पीछे हमीदगंज, थाना शहर, जिला पलामू द्वारा आठ नामजद के विरूद्ध शहर थाना काण्ड सं0-158/2020, दिनांक-03.06.2020, धारा-302/34/120(बी०) भा0द0वि0 एवं 27 आर्स एक्ट दर्ज कराया गया था।
अनुसंधान के क्रम में इस घटना में अपराधी डब्लू सिंह गिरोह का हाथ होने की पुष्टि हुई। इस घटना के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक, पलामू द्वारा संदीप कुमार गुप्ता, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू के नेतृत्व में एस0आई0टी0 का गठन किया गया था। टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर राँची से अभियुक्त विजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया। विजय शर्मा घटना का खुलासा करते हुए बताये कि घटना में गोली मारने में इनके अलावे, अन्न विश्वकर्मा, श्वेतकेतु तिवारी उर्फ चंग, अमरेश मेहता तथा एक दोस्त शामिल थे। अमरेश मेहता सफारी गाड़ी चलाकर मृतक की गाड़ी में धक्का मारने का काम किया था। सफारी के पीछे अन्नु विश्वकर्मा और ये अपाची गाड़ी में थे। चंग अपने साथी के साथ पल्सर गाडी से कुणाल के घर के रास्ते में थे। वह कुणाल के निकलने की सूचना अन्नु विश्वकर्मा को दिया तथा कुणाल के कार के पीछे-पीछे चला। घटनास्थल पर सफारी के टकराते ही अन्नु और विजय कुणाल सिंह के कार के पास गये और कुणाल को सटाकर गोली मार दिये। घटना के बाद विजय शर्मा राँची चला गया। विजय को राँची भेजने के लिए अन्नु फोन किया तो राजु तिर्की एसेन्ट कार भेजा जिससे विजय राँची गया। इस काम के लिए डब्लू सिंह द्वारा इनलोगों को 15 लाख रूपया ऑफर दिया था तथा उसी के द्वारा यह हत्या करवाया गया है।
अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि मृतक कुणाल सिंह एवं डब्लू सिंह के बीच पूर्व से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। राजेश वर्मा उर्फ फन्टुश जो कुणाल सिंह के साथ रहता था। फन्दुश द्वारा डब्लू को बताया गया कि कुणाल सिंह आपको मारने का प्लान बनाया है। इस बात की जानकारी होने पर कुणाल सिंह की हत्या करने की योजना डब्लू सिंह द्वारा तैयार किया गया एवं 15 लाख रूपया का ऑफर दिया गया। जिसके पश्चात कुणाल सिंह के हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है।
इस घटना में राजेश वर्मा उर्फ फन्टुश भी रेकी करने का काम कर रहा था। घटना के पश्चात विजय शर्मा हत्या में प्रयुक्त हथियार अन्नु विश्वकर्मा को दे दिया। काण्ड में गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है।
गिरफ्तारी :
- विजय शर्मा उर्फ गुरूजी पिता नन्द किशोर शर्मा, सा0 गाजी बिहरा, थाना मोहम्मदगंज, जिला पलाम्।
- राजेश वर्मा उर्फ फन्टुश पे0 विजय वर्मा, सा0 बी0एन0 कॉलेज हमीदगंज, थाना शहर, जिला पलाम्।
बरामदगी :
- रेडमी S-Note-8 रेडमी मोबाईल-01
- सैमसंग key Pad मोबाईल-01
- Itel कंपनी का मोबाईल-01 विजय शर्मा उर्फ गुरूजी का आपराधिक इतिहास :
- मोहम्मदगंज थाना काण्ड सं0–24/08, दि0-24.10.2008, धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स (पत्रकार
मनोज कुमार की हत्या) - सदर(शहर) थाना काण्ड सं0-36/13, दि0-17.01.2013, धारा-302/120(बी0)/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्स एक्ट(राजू अंसारी की गोली मारकर हत्या) 3. सदर(शहर) थाना काण्ड सं0-85/13, दि0-16.02.2013, धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट(इश्तेयाक अहमद सिददकी उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या) 4. सदर थाना काण्ड सं0-117/14, दि0-28.03.2014, धारा-25(1-बी0)ए/26 आर्स एक्ट 5. सदर(शहर) थाना काण्ड सं0-288/13, दि0-17.06.2013, धारा-324/307/120बी0/34 भा0द0वि0 एवं
27 आर्स एक्ट (अरूण कुमार उर्फ डब्लू सिन्हा को गोली मारकर जख्मी करना)
राजेश वर्मा उर्फ फन्टुश का आपराधिक इतिहास :
- सदर(शहर) थाना काण्ड सं0-518/13, दि0-16.11.13, धारा-364 भा0द0वि0(ज्ञानचंद्र पाण्डेय के पोता का _ अपहरण)
2.सदर (सतबरवा) थाना काण्ड सं0-205/19, धारा-364 भा0द0वि0 3. सदर(शहर) थाना काण्ड सं0.-52/12, धारा-387/34 भा0द0वि0.