Jharkhand:हाइकोर्ट में अगले आदेश तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी
राँची।कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखण्ड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने 26 अप्रैल से अगले आदेश तक अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई का निर्देश दिया है। इस कोविड -19 की संक्रमण को देखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने अगले आदेश तक सिर्फ आवश्यक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने को कहा है। आगे संक्रमण की स्थिति देखकर निर्णय लिया जाएगा।
झारखण्ड उच्च न्यायालय के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल ने इस आशय का पत्र जारी कर कहा है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, एक आवश्यक निर्णय लिया है। कहा गया है कि 26 अप्रैल से अगले आदेश तक अभी हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर ही सुनवाई की जाएगी।वर्ष 2021 में जो मामले हाई कोर्ट में दर्ज किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं मामलों पर सुनवाई होगी।वर्ष 2021 से पूर्व के वर्ष में जो भी मामला दायर किया गया है, उस पर अभी वर्तमान में सुनवाई नहीं होगा। जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रहा था। उसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान में अभी भी मामलों की सुनवाई चलती रहेगी।